PATNA: प्रदेश की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का जेल जाना तय हो गया है। पटना

हाईकोर्ट ने मंगलवार को आ‌र्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कर दी। अब उन्हें जेल गए बिना जमानत की उम्मीद नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के शरण जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामले में बहुत कम मौके पर हस्तक्षेप करता है।

जमानत अर्जी हुई खारिज

हाईकोर्ट ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में फंसी पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जहां से कारतूस की बरामदगी हुई है, वह मंजू देवी का ससुराल है। वहां सीबीआइ की छापेमारी में बालिका कल्याण होम से जुड़े कागजात के साथ कई बैंक अकाउंट के पास बुक आदि मिले हैं। इसके साथ उनके लॉक कमरे में 50 राउंड गोली पायी गई। सीबीआइ के छापेमारी में बेगूसराय जिले के चेरिया बरियापुर के अर्जुन टोला

गांव में स्थित उनके घर से 50 कारतूस बरामद किया था। अवैध गोली के बारे में संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। इस पर कोर्ट का कहना था कि वे भले गांव में नहीं रहती थी लेकिन घर उन्हीं का था। इस लिए पूर्व मंत्री बरामद गोली के दायित्व से नहीं बच सकती हैं। यह आदेश न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए दिया ।