जीएसटी में छीन लिए गए हैं वाणिज्य कर अधिकारियों के कई अधिकार

एसी और डीसी स्तर के मामलों का ही हो रहा निस्तारण

ALLAHABAD: जीएसटी लागू होने के दौरान और उसके बाद व्यापारियों की लापरवाही उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसके सुधार के लिए व्यापारी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में वाणिज्य कर अधिकारियों के कार्यालय में भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी चाह कर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए की जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटीएन द्वारा सीटीओ यानी टैक्स कलेक्शन अधिकारियों को लॉग इन कर बदलाव का अधिकार ही नहीं दिया गया है। जबकि एसी और डीसी स्तर के बड़े व्यापारियों के यहां समस्याओं का समाधान आसानी से हो रहा है।

गलती की है अब भुगत रहे हैं

जीएसटी में सारी सेवाएं आनलाइन हैं। फर्म रजिस्ट्रेशन में व्यापारी की ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जरूरी है। यदि फर्म रजिस्ट्रेशन में इसे अपडेट नहीं किया गया तो व्यापारी को कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। शहर में इस कैटेगरी में कई व्यापारी हैं जिन्होंने यही गलती की है। रजिस्ट्रेशन के दौरान उनके अधिवक्ताओं, सीए और टैक्स कंसल्टेंट ने सब कुछ अपना अपडेट कर दिया। अब व्यापारी संशोधन के लिए परेशान हैं।

नाम नहीं छापने की शर्त पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीटीओ ने बताया कि जीएसटी साइट पर जीएसटीएन द्वारा काफी बदलाव किया गया है। एसी और डीसी स्तर के अधिकारियों को ही लॉग इन दिया गया है। वे अपने लेवल के संबंधित व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सीटीओ लेवल पर अभी ये अधिकार नहीं दिया गया है। सीटीओ को लॉग इन का अधिकार नहीं है। इसलिए व्यापारियों को दिक्कत हो रही है।

व्यापारियों से अगर गलती हुई है तो सुधार का भी अधिकार व्यापारियों को मिलना चाहिए। लेकिन सीटीओ स्तर के व्यापारियों के आईडी और मोबाइल नंबर आदि में बदलाव नहीं हो पा रहा है। वाणिज्य कर विभाग और जीएसटीएन को इस मामले में कदम उठाना चाहिए।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल