- अंसल एपीआई की हाईटेक टॉउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी का मामला

- प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अहम फैसले, अतिक्रमण न हटाने के कारण तत्कालीन अधिशासी अभियंता को दी जाएगी प्रतिकूल प्रविष्टि

LUCKNOW: कमिश्नर अनिल गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एलडीए बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें प्रमुख रूप से अंसल एपीआई की हाईटेक टॉउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी के अंतर्गत सेक्टर-सी पॉकेट-7 के गु्रप हाउसिंग संख्या-3 में प्रस्तावित 49 रो-हाउसिंग भवनों का मामला शामिल रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया, इसकी वजह से तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक जेएन रेड्डी के विरुद्ध आरोप पत्र शासन को भेजा जाएगा। साथ ही 19 जनवरी 2017 के निर्गत मानचित्र भी होल्ड किए जाने के निर्देश दिए गए।

जांच समिति का गठन

हाईटेक टॉउनशिप की शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच के निर्देश दिये गये। इस संबंध में हाईटेक टॉउनशिप के मानचित्र की जांच हेतु बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। उपाध्यक्ष एलडीए की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसमें नजूल अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा, मुख्य अभियन्ता इंदुशेखर, मुख्य नगर नियोजक (संयोजक) नितिन मित्तल, डिप्टी कलेक्टर अमित कुमार एवं सीनियर प्लानर डीसी गुप्ता को सदस्य नामित किया गया है।

ये निर्णय भी लिए गए

1-प्रतिकूल प्रविष्टि

बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी हरदोई रोड स्थित बालागंज कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में अतिक्रमण न हटाये जाने के कारण तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरूण कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश।

2-पार्क का क्षेत्रफल कम नहीं होगा

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में दर्शित ट्यूबवेल (क्षेत्रफल 215.38 वर्ग मी। को नया आवासीय भूखंड सृजित किये जाने एवं पास में स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु स्थान चिन्हित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसी भी दशा में पार्क का क्षेत्रफल कम नहीं हो।

3-कर्मचारियों को सौगात

समूह ग एवं घ (उप्र लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति।

4-रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी की सेवा

प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त एक पीसीएस स्तर के अधिकारी की सेवा लिये जाने के संबंध में स्वीकृति।

5-निर्णय को किया निरस्त

शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत स्थित ग्राम-मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या-242 रकबा-2-12-14-0 बीघा के संबंध में बोर्ड बैठक (24.10.2016) में पारित निर्णय को निरस्त किया।

6-कमेटी का गठन

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अंतर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में गु्रप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफएआर के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के संबंध में परीक्षण हेतु वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई।

7-क्रियांवयन को मंजूरी

अमृत योजना एवं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 के क्रियांवयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन से संबंधित शासनादेश के अंगीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

8-एजेंसी घोषित

अमृत योजना अंतर्गत जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु उप्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेंसी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9-अधिकारियों का तय होगा उत्तरदायित्व

कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी 1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्ग मी। पर सृजित एसएस टाइप के भूखंडों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्यूशन पार्ट ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की गई है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रकरण शासन को भेजा जाए। प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखंड संख्या-टीसी/25-वी एवं टीसी/26-वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने की स्वीकृति।

10-टिकट दरों को सहमति

पार्को में प्रवेश हेतु बढ़ी हुई टिकट दरों से बोर्ड को अवगत कराया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा सहमति दी गई।

ये रहे मौजूद

बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष पीएन सिंह, डीएम कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त उदय राज सिंह, प्राधिकरण सचिव मंगला प्रसाद सिंह आदि मौजूद रहे।