बारात घर बुकिंग के समय एनओसी न चेक की तो पड़ेगा पछताना

तीन दर्जन से अधिक अवैध बारात घर सील कर चुका है एडीए

ALLAHABAD: अगर आपके घर में अगले कुछ महीनों में शादी होने वाली है और आप बारात घर या उत्सव भवन करने जा रहे हैं तो बुकिंग से पहले एनओसी जरूर देख लें। कहीं ऐसा न हो बारात के दिन बारात घर सील मिले और आपके मंगल में अमंगल हो जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एडीए ने शहर के करीब तीन दर्जन से अधिक बारात घरों को नोटिस जारी करने के साथ ही सील करने की कार्रवाई की है। यह सिलसिला आगे भी चलेगा।

दर्जनों बारात घर अवैध

शहर के हर एरिया में बड़े-बड़े बारात घर हर लगन में लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि 60 प्रतिशत से अधिक बारात घर अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन्होंने न एडीए से अनुमति ली है और न ही नक्शा पास कराया है। मनमाने तरीके से बारात घर चालू कर बुकिंग शुरू कर दी है।

लगातार सील हो रहे बारात घर

अवैध बारात घरों पर शिकंजा कसने के लिए एडीए ने अभियान चला रखा है। सिविल लाइंस, धूमनगंज, करेली, कटरा के साथ ही पुराने शहर के करीब तीन दर्जन से अधिक बारात घरों को सील किया जा चुका है। ज्यादातर ने फरवरी तक के लगन की बुकिंग कर रखी थी। लोगों से एडवांस ले रखा था, इसलिए केवल लगन तक की इन्हें छूट दी गई। जैसे ही बुकिंग खत्म होगी, एडीए हल्ला बोल देगा।

बारात घर मालिक या तो एडीए के नियमों का पालन करें या बारात घर बंद करें। अभी तो केवल सील करने की कार्रवाई हुई है। ठंड का लग्न समाप्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। सील करने से पहले जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी थी, केवल उन्हीं को छूट दी गई है। नई बुकिंग की तो खुद जिम्मेदार होंगे।

आलोक कुमार पांडेय

विशेष कार्याधिकारी एडीए

बारात घर के लिए ये हैं नियम

भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1500 वर्ग मीटर होना चाहिए

बारात घर के भूखण्ड का फ्रंटेज न्यूनतम 24 मीटर होना चाहिए

सामने की सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर होनी चाहिए

भवन की ऊंचाई

30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की वर्तमान चौड़ाई, फ्रंट सेट बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी।

30 मीटर व उससे अधिक चौड़े मार्गो पर स्थित भवनों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भवन की ऊंचाई संरक्षित हेरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट जोन व स्टेटयुटरी प्रतिबंधों से भी नियंत्रित होगी।

पार्किंग मानक

प्रत्येक सौ वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 20 समान कार स्थल की व्यवस्था, भूखण्ड के अंदर करनी होगी। पार्किंग की गणना भूखण्ड में अधिकतम अनुमन्य तल क्षेत्रफल पर की जाएगी।

बेसमेंट

बेसमेंट की अनुमन्यता भवन उपविधि के प्रस्तर 3.9 के अनुसार होगी।

अनुज्ञा की प्रक्रिया

नई योजना व अनुमोदित होने वाले ले आउट प्लान में बारात घर भवन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पहले अपेक्षित संख्या में भूखण्डों का चिन्हीकरण किया जाएगा। बारात घर के निर्माण की अनुज्ञा केवल इस प्रयोजन के लिए चिह्नित आरक्षित भूखण्डों पर ही दी जाएगी। विद्यमान विकसित कॉलोनियों क्षेत्रों में अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित स्थल के सम्बंध में न्यूनतम एक माह की अवधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति, सुझाव मांगा जाएगा। निस्तारण के बाद ही मानचित्र स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। बारात घर अनुमन्य किए जाने पर आवेदक से जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर प्रभाव शुल्क लिया जाएगा।