- समाज कल्याण विभाग को शासन की तरफ से मिला बजट, 19 विकास खंड में होंगे सामूहिक विवाह

GORAKHPUR: बेटी की शादी के नाम पर अब किसी को प्रदेश सरकार की ओर से इंडीव्यूजुअल पैसा नहीं मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह योजना में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया है। जिसके तहत सरकारी मदद से अब कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकेगा। उसे सामूहिक विवाह योजना के तहत ही सामूहिक मंच पर अपनी बेटी का विवाह करना होगा। इसके लिए गोरखपुर जनपद के 380 जोड़ों के लिए कुल 166.60 करोड़ का बजट दिया गया है। इस बजट से 19 विकासखंड के 380 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। इस बजट में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत समेत शासकीय व अ‌र्द्धशासकीय संस्थाएं सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने के लिए अधिकृत होंगे।

सीएम हो सकते हैं चीफ गेस्ट

समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि ने बताया कि गोरखपुर जिले में कुल 19 विकास खंड हैं। प्रत्येक खंड के लिए 20-20 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जाने हैं। इसके लिए विकास खंड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। चूंकि पहले विवाह योजना के तहत मिलने वाले बजट के दुरुपयोग के भी काफी केसेज सामने आते थे। ऐसे में इसे सामूहिक विवाह योजना कर दिया गया। जिसके तहत गोरखपुर में भी भव्य सामूहिक विवाह की योजना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोरशोर से चल रही हैं। हो सकता है एक मंच पर इन सभी जोड़ों का विवाह कराया जाए। इसके लिए अभी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना पूरी है कि सामूहिक विवाह एक मंच पर कराया जाए। वहीं सूत्रों की मानें तो पहली बार शुरू हो रहे सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ बतौर चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। प्रत्येक खंड में होने वाले जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए धनराशि आ चुकी हैं। इसे बहुत ही जल्द विकास खंड के लिए भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए शर्ते

- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।

- कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों।

- आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत आनी चाहिए।

- डीएम या सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह तय होगा कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय है या नहीं।

- विवाह के लिए आवेदक की बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

- वर की आयु 21 वर्ष पूरी हो गई हो।

- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होगा।

- निर्धन परिवारों की कन्या विवाह, विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

- विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो।

सामूहिक विवाह में इस तरह होगा खर्च

- कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए 20,000 सहायता राशि दी जाएगी

- विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25,000 होगी।

- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चांदी व सात बर्तन) के लिए 10,000 रुपए

- विधवा व तलाकशुदा के लिए 5,000

- कार्यक्रम आयोजन के लिए भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, बिजली व्यवस्था के लिए 5,000

- एक जोड़े पर कुल 35,000 का खर्च होगा।

वर्जन

कुल 19 विकास खंड हैं। प्रत्येक खंड के लिए 20-20 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने हैं। प्रत्येक खंड में होने वाले जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए धनराशि आ चुकी है। इसे बहुत ही जल्द विकास खंड के लिए भेज दिया जाएगा।

- सप्तऋषि, समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर