- लाइसेंस व फर्मासिस्ट का नंबर की जानकारी वेबसाइट पर करनी होगी अपलोड

GORAKHPUR: खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने जिले में दवा विक्रेताओं पर नकेल कसने का मन बना लिया है। अब दवा विक्रेताओं को हर सूचना की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। वे अपना लाइसेंस व फर्मासिस्ट का नंबर व अन्य जरूरी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड कर शासन को बताएंगे। ड्रग विभाग की तरफ से सूचना के आधार पर भौतिक जांच कराई जाएगी। अगर कोई विक्रेता 31 अगस्त तक पूरी जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डेडलाइन के बाद होगी कार्रवाई

प्रदेश सरकार ने अब सभी कार्यो को ऑनलाइन कर दिया है। ड्रग विभाग से लाइसेंस की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। दवा विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद ऑनलाइन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन आयुक्त मिनिस्ती एस ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक दवा विक्रेता की पूरी डिटेल ऑनलाइन की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर प्रभात तिवारी ने बताया कि विभाग से पंजीकृत जितने भी दवा विक्रेता हैं, वह 31 अगस्त से पहले अपना लाइसेंस व फार्मासिस्ट के बारे में बताएंगे। किसी विक्रेता ने व्यवसाय छोड़ दिया है, उसकी जानकारी भी ऑनलाइन दी जाएगी। निर्धारित अवधि के बाद विभाग चेक करेगा कि किसी विक्रेता के पास फार्मासिस्ट है या नहीं। उन्होंने बताया कि दवा विक्रेताओं को आदेश से अवगत करा दिया गया है। आदेश न मानने वाले विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।