- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल लगाई रोक, सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

DEHRADUN: मी टू के आरोप में फंसे भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री (संगठन) संजय कुमार को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा को इस मामले में बचाव का आधार मिल गया है।

मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप

देहरादून की युवती ने पुलिस में तहरीर देकर कहा था कि भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार द्वारा उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। युवती का कहना था कि जब उसके द्वारा इसकी शिकायत शीर्ष पदाधिकारियों से की गई तो उन्होंने सुबूत मांगे। जिसके बाद महामंत्री के फोन कॉल्स रिकार्ड करने शुरू किए। भाजपा नेता व युवती के बीच तथाकथित बातचीत के ऑडियो भी वायरल हुए थे, जिसके बाद संजय कुमार को प्रदेश महामंत्री संगठन पद से हटा दिया गया था। पुलिस ने पांच जनवरी को संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए संजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की विशेष पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि तहरीर में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, उसके आधार पर दर्ज धाराओं में अपराध नहीं बनता है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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