-सीजेएम राजेश कुमार की कोर्ट सदर थाना पुलिस की रिमांड अर्जी को किया कबूल

-दो दिसंबर प्रात: आठ बजे से सात दिसंबर 12 बजे तक सुरक्षा एजेंसियां करेगी पूछताछ

-कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी, कोर्ट में मौजूद रही एसटीएफ

-एनआईए, एमआई, एयरफोर्स इंटेलीजेंस समेत शीर्ष खुफिया एजेंसियां करेंगी पूछताछ

Meerut : मोहम्मद इजाज पुत्र मोहम्मद इश्हाक, निवासी तरामडी चौक, इरफानाबाद, इस्लामाबाद एक पाकिस्तानी नागरिक है, जो खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। स्पेशल टॉस्क फोर्स ने एजेंट को देश की गोपनीय दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया है। एजेंट की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। इस केस की विवेचना कर रहे थाना सदर के एसआई धर्मेद्र कुमार की एप्लीकेशन पर मंगलवार को सीजेएम राजेश कुमार ने पाक जासूस को छह दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अनुमति दे दी है।

नहीं हो सकी थी पूछताछ

मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता एसबी यादव ने जज के समक्ष कहा कि 27 नवंबर को गिरफ्तारी के महज 24 घंटे बाद पाकिस्तानी जासूस को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। ऐसे में उससे पूछताछ बेहद आवश्यक है, क्योंकि जासूस पिछली दो सालों से संदिग्ध गतिविधियों को संचालित कर रहा है, इस दौरान वो कहां रहा, किसके संरक्षण में रहा एवं यहां उसके किस-किस से संपर्क थे? आदि सवालों के जबाव बेहद आवश्यक हैं। यादव ने कहा कि इजाज ने बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का काम किया है। कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि देश में इजाज को पनाह देने वाले तीन अन्य आईएसआई एजेंट कोलकाता में गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से साढ़े तीन लाख रुपये की नकली करेंसी के अलावा गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। इजाज सैन्य गतिविधियों की जानकारी पड़ोसी देश को देने के साथ-साथ नकली करेंसी का प्रसार कर देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का भी आरोपी है।

खुफिया एजेंसी करेंगी पूछताछ

सीजेएम राजेश कुमार ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के मद्देनजर इजाज को छह दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। एजाज दो दिसंबर प्रात: आठ बजे से सात दिसंबर दोपहर दो बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। इस दौरान सदर पुलिस के अलावा एसटीएफ, आईबी, मिलिट्री इंटेलीजेंस, एयरफोर्स इंटेलीजेंस इजाज से पूछताछ करेंगी। देश की सर्वोच्च नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी भी इजाज से पूछताछ कर सकती है, एसटीएफ ने एनआईए को पत्र लिखकर इस प्रकरण की छानबीन के लिए कहा है।

कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा कोर्ट

करीब डेढ़ बजे मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेएम में पाक एजेंट इजाज की पेशी हुई। थाना सदर पुलिस के अलावा इस दौरान एसटीएफ भी मौजूद थी। आधा घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इजाज को वापस जेल भेज दिया जबकि शाम साढ़े चार बजे पीसीआर का आर्डर जारी किया। बता दें कि इजाज को शहर से बाहर ले जाने के लिए पुलिस को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी जबकि पाकिस्तान में रह रहे परिजनों से वो बिना कोर्ट की अनुमति के भी बात कर सकता है।

थाना सदर पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने इजाज की छह दिन की पीसीआर मंजूर की है। पुलिस कस्टडी के दौरान इजाज अपने परिजनों से बात कर सकेगा।

एसबी यादव, शासकीय अधिवक्ता