थर्स डे को जब लोकल पुलिस बेंगलुरु में मेहदी को कोर्ट से बाहर लेकर जा रही थी, तो उसने एक लॉयर से कहा कि वो एक सोल्जर और मैजेंसर है और उसे अपने किए पर कोई रिग्रेट नहीं है. मेहदी मसरूर बिस्वास ने अरेस्ट होने के तुरंत बाद भी इसी तरह के स्टेटमेंट दिए थे. उस टाइम भी उसने पुलिस के सामने कहा था कि उसने जो डिसीजन लिया है वही उसके प्वाइंट ऑफ व्यू से सही है.

इस बीच बेंगलुरु की एक लोकल कोर्ट ने इंडिया ना छोड़ने के ऑर्डर के साथ ने बैन्ड टेरेरिस्ट ऑग्रेनाइजेशन ISIS के फेवर में ट्विटर अकाउंट रन करने के एलिगेशन में अरेस्ट मेहदी की पुलिस कस्टडी 15 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दी. हालाकि पुलिस ने मेहदी की कस्टडी 25 दिनों के लिए मांगी थी.

थर्सडे को ही वेस्ट बंगाल में रहने वाले मेहदी के पेरेंटस भी बेगलुरु आकर अपने बेटे से मिले. वे सिटी के पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी से भी मिले. रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मेहदी के पेरेंटस को इंडिपेंडेंट और इंपार्शल इवेस्टिगेशन का कमिटमेंट दिलाया है. मेहदी के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 125, इललीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 18 और 39 और IT एक्ट के सेक्शन 66 के अंडर केस रजिस्टर किए गए हैं.

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