- दर्जन भर लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर

- बिना परमिशन सभा, रैली करने और लाडस्पीकर के यूज पर हुई कार्रवाई

PATNA: लोकसभा इलेक्शन ख्0क्ब् में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन के उद्देश्य से पांच मार्च से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीसी की धारा क्ब्ब् के तहत निषेधाज्ञा लागू है। छह मार्च को सदर अनुमंडल के एक तथा मसौढ़ी अनुमंडल अंतर्गत एक मामले में कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया। इसमें इंवॉल्व लोगों के विरुद्ध लोकल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। पुनपुन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऑफिस में आम आदमी पार्टी के बैनर तले जुलूस एवं धरना किया गया, लेकिन इसकी परमिशन पहले से एसडीओ से नहीं ली गई। बिना परमिशन के गैर कानूनी सभा करने और लाडस्पीकर का यूज करने के आरोप में थाना में आईपीसी की धारा क्88, क्ब्फ् एवं लाउडस्पीकर एक्ट के तहत लोगों के विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज करायी गयी है। इसमें रूपेश कुमार, अंजुम बारी, परवीन अमान उल्लाह, वीरेंद्र कुमार सिंह एवं अत्ता करीम उल्लाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पटना टाउन एरिया में नागरिक मंच मोर्चा के बैनर तले अनधिकृत रूप से रैली निकाली गई। उक्त रैली के संबंध में एसडीओ से परमिशन नहीं ली गई। इस पर भी पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने के किसी भी मामले में तत्काल संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- डॉ। एन सरवण कुमार

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डीएम