- हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई है प्रदेश में खनन पर रोक

- सीएम ने किया साफ, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

DEHRADUN: सूबे की टीएसआर सरकार हाईकोर्ट के खनन पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सीएम ने इस मामले में मुख्य सचिव एस रामास्वामी को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने विभागीय अधिकारियों को मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने के लिए जरूरी कागजात तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

रुक जाएंगे निर्माण कार्य

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में ब् माह तक खनन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। बुधवार को हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार व शासन में हड़कंप की स्थिति बनी रही। सीएम ने मुख्य सचिव से इसके दुष्प्रभावों की जानकारी ली। फरवरी से अगस्त तक के समय में ही प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों में निर्माण कार्य होते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने को है और यात्रा मार्गो को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। खनन पर रोक लगने से न केवल कार्य प्रभावित होंगे, बल्कि निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आमजन को भी भवन निर्माण में खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार को भी प्रतिमाह मिलने वाले तकरीबन ब्0 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने तमाम पहलुओं को सम्मिलित करते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के निर्देश दिए। वहीं, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी खनन पर रोक से होने वाली परेशानियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।