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BAREILLY : तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत फ्राइडे को छापेमारी की गई। छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। टीम ने सबसे पहले सेटेलाइट बस स्टॉप के आसपास की शॉप्स पर छापेमारी हुई। जिसमें तम्बाकू सचल दल ने 13 शॉप्स पर छापेमारी की जिसमें कई शॉप्स पर नाबालिगों को तम्बाकू बेचते हुए पाया। इसके साथ अन्य खामियां भी मिलीं, जिस पर टीम ने जुर्माना भी वसूला।

नोडल अधिकारी भी रहे साथ

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पीएस आनंद के निर्देशन में टीम ने छापेमारी की। जिसमें टीम ने सबसे पहले 13 दुकानों पर छापेमारी की तो सभी दुकानों पर टीम को विदेशी सिगरेट की बिक्री करते मिले। इसके साथ ही तीन दुकानों पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे तम्बाकू बेचते हुए पाए गए। साथ ही सेटेलाइट बस स्टॉप पर खुलेआम 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खुली सिगरेट बेचते हुए पाया गया। इस पर टीम ने एक्शन लिया। टीम के नोडल अधिकारी प्रेमशंकर आनंद ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। फ्राइडे को कार्रवाई में 15 दुकानदरों से 2020 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया, इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि दोबारा पकडे़ जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम में स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी प्रेमशंकर आनंद, रिजनल को-ऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह, खाद्य एवं औषधि विभाग से मोनिका, भगवती प्रसाद, अजय आनंद एवं पुलिस विभाग से धीरज कुमार मौजूद रहे।

पुलिस को भी जिम्मेदारी

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 कोटपा पूरे राज्य में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर मस्जिद के आसपास 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। अधिनियम को लागू करने के लिए थानेदारों तक को जिम्मेदारी दी गई है। चौक चौराहा या सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री जारी है।