ALLAHABAD: इलाहाबाद

हाईकोर्ट से अल्पसंख्यक संस्थानों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील खारिज कर दी है। जस्टिस वीके शुक्ला तथा अशोक कुमार की खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज कर दी है। एकलपीठ ने अल्पसंख्यक कॉलेजों को तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स में 50 फीसदी सीटें अपनी मर्जी तथा शेष 50 फीसदी केन्द्रीय काउन्सिलिंग से भरने का निर्देश दिया था। साथ ही 90 दिनों में गलत प्रवेश लिए छात्रों की जमा फीस मय ब्याज के लौटाने का निर्देश दिया था।