गैर जमानती मामला दर्ज किया गया
राहुल गांधी की शिमला यात्रा के दौरान डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने महिला सिपाही राजवंती को थप्पड़ मार दिया था। इस दौरान राजवंती ने भी उन्हें पलट कर थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में राहुल गांधी ने भी विधायक के इस कृत्य की निंदा की थी। वहीं अब आशा कुमारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। राजवंती की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कर्मचारी को डयूटी में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 353 व 332 के तहत गैर जमानती मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आशा कुमारी ने भी महिला कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत की है।
थप्पड़ कांड: पहले भी आशा कुमारी को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद,चंबा अदालत सुना चुकी 1 साल की सजा
एक साल कैद और 8000 रुपये जुर्माना
बतादें कि बीते साल फरवरी में भी 62 वर्षीया विधायक आशा कुमारी काफी चर्चा में रही थीं। उन्हें 26 फरवरी को चंबा की अदालत ने जमीन कब्जाने के करीब एक दशक पुराने मामले में एक साल कैद और 8000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस दौरान 19 मार्च को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। फिलहाल आशा कुमारी जमानत पर हैं।
थप्पड़ कांड: पहले भी आशा कुमारी को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद,चंबा अदालत सुना चुकी 1 साल की सजा
शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था

आशा कुमारी 2003 से 2005 तक हिमाचल प्रदेश की शिक्षा मंत्री रही चुकी हैं। हालांकि शिक्षामंत्री रहते हुए उन्हें मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। आशा कुमारी पर शादी से पहले उनकी चंबा में राजसी संपति में अवैध कब्जे के आरोप लगे थे। इस दौरान आरोप तय होने पर उन्होंने मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। आशा कुमारी का कांग्रेस पार्टी से काफी पुराना नाता है। वह 1972 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है व एनएसयूआइ में भी रही हैं।

नए साल पर नहीं बल्कि इस वजह से पाक उच्चायोग को तोहफे में भेजे जा रहे जूते-चप्पल

 

National News inextlive from India News Desk