- DM प्रांजल यादव ने पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारियों और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ की मीटिंग

- इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में दी विस्तार से जानकारी

VARANASI: हो सकता है आप किसी पार्टी या कैंडीडेट के बड़े फैन हो और इसी वजह से आपने उस पार्टी या उस कैंडीडेट का झंडा अपने घर पर टांग लिया हो। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झंडा भले आप टांगे मगर इसे कैंडीडेट के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। ये खुलासा किया है डीएम व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर प्रांजल यादव ने। इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डीएम प्रांजल ने गुरुवार को पॉलिटिकल पार्टियों संग मीटिंग की। ये भी कहा कि हर पार्टी व कैंडीडेट को इसका पालन करना होगा।

बिना परमिशन कुछ नहीं

मीटिंग में डीएम ने सभी पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आगाह किया लोकसभा सामान्य निर्वाचन ख्0क्ब् के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। लिहाजा कोई भी बिना परमिशन दल, प्रत्याशी या समर्थक किसी की जमीन, मकान, दीवार का यूज बिना परमिशन के नहीं करेगा। साथ ही मीटिंग, रैली, सभा, रोड शो, जुलूस के लिए रिटर्निग ऑफिसर से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले के खिलाफ आचार संहिता उल्लघंन का केस दर्ज कर एक्शन लिया जाएगा। मीटिंग में एसएसपी जोगेन्द्र कुमार, सीडीओ जगदीश प्रसाद चौरसिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार अवस्थी, एडीएम सप्लाई एसके मौर्य, एडीएम प्रोटोकाल एसपी शर्मा, सीटीओ राममूर्ति द्विवेदी मेनली प्रेजेंट रहे।

ये सब कुछ है आचार संहिता में

- प्रत्येक पार्टी व उसके प्रत्याशी को चुनाव प्रचार, कार्यालय उपयोग, झंडा-बैनर टांगने के लिए जमीन या मकान मालिक से लिखित परमिशन लेनी होगी।

- सभी तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम जैसे मीटिंग, रैली, रोड शो वगैरह के लिए संबंधित अफसर से परमिशन लेना होगा।

- किसी भी ऐसी रैली को परमिशन नहीं दी जाएगी जो किसी धर्म स्थल के पास आयोजित होगी।

- यदि रैली या सभा शिक्षक संस्था के मैदान में किया जा रहा है तो उसके मैनेजर या प्रिंसिपल से एनओसी लेने पर ही परमिशन दी जाएगी।

- पब्लिक प्लेस पर रैली या सभा का आयोजन है तो संबंधित अफसर से एनओसी लेना होगा।

- रैली या रोड मार्च के परमिशन के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा पर अप्लीकेशन करना होगा जिसमें प्रोग्राम शुरू होने और खत्म होने का समय, रूट की डिटेल, शामिल होने वाले वाहन और उनकी संख्या, प्रचार सामग्री का विवरण आदि का विस्तार से उल्लेख जरूरी होगा।

- किसी भी दशा में उस रैली स्थल के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी जिसके ख्00 मीटर दायरे में कोई हॉस्पिटल, स्कूल-कॉलेज या धार्मिक स्थल आता हो।

- किसी भी कैंडीडेट के काफिले में सिक्योरिटी वाहनों को छोड़ सिर्फ क्0 वाहनों के लिए परमिशन होगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल के लिए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नम्बर को उल्लेख उसके परमिशन लेटर पर जरूर होगा।

- प्रचार वाहन में तीन पहिया रिक्शा भी आएंगे जिसके लिए परमिशन लेनी होगी।

- चुनाव से जुड़े हर पम्फलेट, पोस्टर, बैनर पर प्रेस व पब्लिशर्स का नाम प्रिंट होना जरूरी होगा।

- मान्यता प्राप्त दल ब्0 तथा बिना मान्यता वाले दल ख्0 स्टार प्रचारकों को बुला सकेंगे। इनके सभा या प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिग भी होगी।

- नॉमिनेशन के दिन प्रत्याशी मैक्सिमम तीन व्हीकल्स रिटर्निग ऑफिसर के कार्यालय के क्00 मीटर डायमीटर में ला सकेंगे। हर में फोर व्हीलर में ड्राइवर सहित भ् लोगों को बैठने की परमिशन होगी।

- मंत्री या विधायक अपने सरकारी व्हीकल का यूज पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए नहीं करेंगे। सायरन या बत्ती (बीकान लाइट) का यूज भी चुनाव तक नहीं करेंगे। ना ही इनके काफिले में कोई पायलट व्हीकल होगा।

- चुनाव के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडीडेट या समर्थक किसी दूसरे पार्टी या उसके नेता का पुतला दहन या पुतला लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।