DEHRADUN : पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही क्ख् जिलों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चीफ सेक्रेट्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्रों व हरिद्वार जिले को छोड़कर मंगलवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो परिणामों तक प्रभावी रहेगी।

क्या कहती है आदर्श आचार संहिता

-आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्9भ्क् के तहत क्षेत्र का निर्वाचन आयोग द्वारा कैंसिल किया जा सकता है।

-सामान्य आचरण संहिता के तह कोई भी उम्मीदवार धर्म, जाति, संप्रदाय की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है।

-वोट प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म व संप्रदाय का भी सहारा नहीं ले सकता है।

-सत्ताधारी दल निर्वाचन अभियान के प्रायोजनों के लिए सरकारी पद का प्रयोग नहीं कर सकता है।

-मंत्रीगण अपने दौरों के निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य से नहीं छोड़ सकते हैं।

-शासकीय कर्मचारी चुनाव में निष्पक्ष रहेंगे। मंत्री चुनाव के काम के लिए चुनाव क्षेत्र में जाए तो शासकीय कर्मचारी उनके साथ नहीं जा सकते हैं।