सोमवार को संसद में आएगा बिल

बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे में किए वादे को पूरा करने के लिए सोमवार को संसद में बिल लेकर आ सकती है. इस बिल से मोदी सरकार 36 पुरानें और अप्रासंगिक कानुनों को खत्म करेगी. गौरतलब है कि यह ऐसे कानून हैं जो बदले समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं और बेहतर गवर्नेंस में रुकावट का काम करते हैं. इन एक्ट्स में फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट, इंडियन फिशर एक्ट और शुगर अंडरटेकिंग एक्ट जैसे कानून शामिल हैं.

पीएम बनते ही मांगी थी लिस्ट

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऑल मिनिस्ट्री मीटिंग में सभी सचिवों से इस बारे में जिक्र किया था. मोदी ने कहा था कि ऐसे सभी कानून हटाए जाने चाहिए जो समय के साथ यूजलैस हो चुके हैं.  गौरतलब है कि कानून मंत्री ने विधि सचिव पीके मल्होत्रा को ऐसे कानूनों को आईडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट तैयार करने को कहा है. इस लिस्ट को बनने में लगभग दो महीने का समय लग सकता है.

250 कानूनों का होगा संशोधन या रदीकरण

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस कानून संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश पर शीत सत्र में 250 कानूनों को सदन के सामने रखा जाएगा. इन कानूनों को संशोधित किया जा सकता है और अप्रासंगिक होने की स्थिति में रद भी किया जा सकता है. गौरतलब है अटल बिहारी वाजेपेयी की अध्यक्षता वाली 1998 सरकार ने भी पीसी जैन कमेटी बनाई. इस कमेटी ने 2500 कानूनों को आईडेंटिफाई किया था जिनमें से 1300 कानूनों को तुरंत खत्म किए जाने की सिफारिश की गई थी.

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