सरकार नही बताएगी ब्लेक मनी वालों के नाम

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि ब्लैक मनी रखने वालों के नाम उजागर करना काफी मुश्किल है. ऐसे लोगों के नाम पब्लिक को बताने से डबल टैक्सेशन एवायडेंस एग्रीमेंट कानून का उल्लंघन होगा. हालांकि सरकार ने कहा कि ब्लैक मनी के मामलों में आरोपी लोगों के नाम एजेंसियों को बताए जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद इस मामले पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करने को कहा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांग की थी कि उन लोगों के नाम सामने लाए जाएं जिन्होनें विदेशों में ब्लैकमनी जमा करके रखी है.

मोदी सरकार पर लगे आरोप

सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने मोदी सरकार के ऊपर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है. जेठमलानी के अनुसार मोदी सरकार

देश के काले धन चोरों को बचाने के लिए कानून का सहारा ले रही है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर जनता से कई वादे किए थे. इन वादों में ब्लैक मनी को वापस लाना दिलाना शामिल था. लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बाद कानून के उल्लंघन की बात की जा रही है.

स्विस सरकार देगी जानकारी

इसी बीच स्विस सरकार ने भारत सरकार को काले धन से जुड़ी जानकारी तय समय में उपलब्ध कराने की हामी भरी है. इसलिए देश में काले धन को छिपाकर रखने वालों के नाम सामने आने की बात चल पड़ी है.

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