RANCHI: पूर्व मुख्य मंत्री मधु कोड़ा के साथ ख्भ्00 करोड़ के मनी लाउंड्रिंग स्कैम के आरोपी अनिल बस्तावड़े को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अनिल पिछले तीन साल से मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं, जो इस मामले के किंगपिन माने जाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरिश्चंद्र मिश्रा की कोर्ट ने प्रार्थी को एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। साथ ही सभी सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय प्रकाश ने बताया कि मनी लाउंड्रिंग मामले में जितने भी गवाह पेश हुए, इनमें से किसी ने अनिल बस्तावड़े के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। इसके अलावा कस्टडी पीरियड के आधार पर अनिल बस्तावड़े को जमानत दी गई है।

फ् साल से थे जेल में

गौरतलब हो कि पूर्व मुख्य मंत्री मधु कोड़ा मामले में अनिल बस्तावड़े पर ब् करोड़ भ्भ् लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। आरोपी को फ् जनवरी ख्0क्फ् को इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर लाया गया था। तब से वे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं।

स्कैम के 7वें आरोपी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी अनिल बस्तावडे को बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने रिमांड की अवधि खत्म होने पर क्ब् दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बस्तावडे़ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिवेंशन एंड मनी लाउंड्रिंग एक्ट कोर्ट के सामने पेश किया। करोड़ों रुपए के लाउंड्रिंग स्कैम में बस्तावड़े सातवें आरोपी हैं। उसे कोड़ा, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा, मनोज पूनमिया, अरविंद व्यास और विजय जोशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

एक साथ 70 ठिकानों पर रेड

बस्तावडे को भारतीय एजेंसियां इंडोनेशिया से भारत लाईं। इंटरपोल के नोटिस जारी करने के बाद बस्तावड़े को इंडोनेशिया में हिरासत में ले लिया गया था। कोड़ा को फ्0 नवंबर, ख्009 को गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने ख्,भ्00 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग व अवैध निवेश घोटाले का खुलासा करने का दावा किया था। दोनों ने उस साल फ्क् अक्टूबर को देशभर में 70 ठिकानों पर छापे मारे थे।