-बेसिक स्कूलों की मान्यता के नियमों में शासन ने किया बदलाव

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PRAYAGRAJ: बेसिक स्कूलों की मान्यता लेना आसान नहीं रह गया है. शासन ने बेसिक स्कूलों की मान्यता के नियमों में कई बदलाव किए हैं. इसके बाद मान्यता के लिए स्कूल संचालक या मैनेजर को पहले के मुकाबले अधिक नियम और शर्तो को पूरा करना होगा. नए स्कूलों की मान्यता के लिए अब सिक्योरिटी अमाउंट भी पहले से ज्यादा जमा करनी होगी. हिंदी मीडियम पर भी यही नियम लागू होगा.

अब ऐसे हैं नियम

-बेसिक स्कूलों की मान्यता के लिए शासन की ओर से बदले नियमों के अनुसार इंग्लिश मीडियम में आठवीं तक जूनियर हाईस्कूल की मान्यता एक साथ नहीं मिलेगी.

-पहली से पांचवीं कक्षा तक यानी प्राइमरी स्कूलों और छठवीं से आठवीं तक यानी जूनियर स्तर के स्कूलों की मान्यता अलग-अलग हासिल करनी होगी.

इतनी लगेगी फीस

प्राइमरी स्कूल

10 हजार रुपए आवेदन शुल्क

01 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट

जूनियर लेवल

15 हजार रुपए आवेदन शुल्क

01.5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट

इस पर भी गौर करें

30 अप्रैल तक बेसिक शिक्षा विभाग में नए सत्र के लिए आवेदन जमा हो चुके हैं.

15000 रुपए लेट फीस लगेगी 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच आवेदन करने पर.

पहले था ये नियम

अभी तक नर्सरी से आठवीं तक इंग्लिश मीडियम जूनियर हाईस्कूल की मान्यता एक साथ मिल जाती थी. इसके लिए 3000 रुपए आवेदन शुल्क और 35000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा होती थी. नर्सरी से पांचवीं तक की मान्यता के लिए 2,000 रुपए आवेदन शुल्क और 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती थी. हिंदी मीडियम में पहली से पांचवीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए 2000 रुपए आवेदन शुल्क देना पड़ता था. सिक्योरिटी मनी के रूप में 5000 रुपए देने पड़ते थे. वहीं 3000 रुपए देकर जूनियर की मान्यता के लिए आवेदन किया जा सकता था. इसके लिए 25000 रुपए सिक्योरिटी मनी लगती थी.

वर्जन

शासन की ओर से बेसिक स्कूलों की मान्यता के नियमों में बदलाव किए गए हैं. इसके बाद नए स्कूलों की मान्यता के लिए नए नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी.

-संजय कुमार कुशवाहा

बीएसए