स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने खारिज की जमानत निरस्तीकरण याचिका

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PRAYAGRAJ: राज्य सरकार की ओर से बिजनौर के सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह पाल की जमानत निरस्त किए जाने की बाबत दी गई अर्जी पर विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उभयपक्ष की बहस व तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अवर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

मामला यह था कि मुजफ्फरनगर जिले के थाना सिखेड़ा में सात सितंबर 2013 को रपट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम कबाल में 27 अगस्त 2013 को गौरव व सचिव की हत्या की घटना हुई थी। हत्या के विरोध में अभियुक्त सहित तमाम लोग भारतीय इंटर कॉलेज नंगला मंदौड़ में सभा किए। सभा की अनुमति नहीं मिली थी। वहां मौजूद लोगों के हाथ में फरसा, सब्बल, लाठी डंडे थे। ये लोग बैरियर तोड़ दिए राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाई उत्तेजक, आक्रामक व भड़काऊ भाषण अभियुक्त द्वारा दिए गए।

इसी आदेश के आधार पर सेशन कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता मुजफ्फर नगर ने जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसकी सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में की गई। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र, लालचंदन, जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि, राजेश गुप्ता ने सरकार का पक्ष पेश करते हुए कहा कि अवर न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। जमानत निरस्त किया जाय।