- सामान के रेट की डर से व्यापारी नहीं आ रहे सामान लेने

- सामान के छुड़ाने से पहले देना होगा शपथ पत्र

देहरादून, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम द्वारा व्यापारियों का जो सामान जब्त किया गया था, उसे छुड़वाने के लिए निगम द्वारा इतना ज्यादा जुर्माना तय कर दिया गया कि कोई व्यापारी अपना सामान छुड़वाने ही नहीं पहुंच रहा. व्यापारियों का सामान धूल फांक रहा है और निगम का स्टोर रूम कबाड़खाना बन गया है. ज्यादा जुर्माने के अलावा एक और मुसीबत व्यापारियों के लिए एफिडेविट देना है, जिसमें व्यापारी को घोषणा करनी होगी कि अगर दोबारा अतिक्रमण की कार्रवाई में वह पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए.

जुर्माना भी भरो, एफिडेविट भी दो

हाल ही में नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों में फुटपाथ पर कब्जा करने वाले ठेली व दुकान लगाने वालों का बड़ी मात्रा में सामान जब्त कर अतिक्रमण हटाया था. खुद मेयर सुनील उनियाल गामा फुटपाथ खाली कराने के लिए सड़क पर उतरे थे. सामान छुड़वाने के लिए अब व्यापारियों को जुर्माना देना होगा साथ ही 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर एफिडेविट भी जमा कराना होगा. जुर्माना पहले ही काफी ज्यादा तय कर दिया गया है, एक खस्ताहाल ठेली को छुड़वाने के लिए 1500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. वहीं एफिडेविट बनाने के झंझट के कारण अब व्यापारी सामान छुड़वाने ही नहीं आ रहे हैं. हालांकि, कुछ व्यापारी जिनका सामान जुर्माने से ज्यादा कीमती है, वे पहुंच रहे हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है.

खुले आसमान के नीचे सामान लावारिस

नगर निगम की टीम द्वारा जब्त किया गया सामान पहले तो स्टोर में रखा गया, जब स्टोर में जगह नहीं बची तो सामान बाहर खुले आसमान के नीचे निगम के कैंपस में ही लावारिस छोड़ दिया गया. बाहर रखा गया अधिकांश सामान अब उपयोग के लायक नहीं बचा है. ऐसे में कोई भी व्यापारी इस सामान को लेने क्यों आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है.

चोरी हो सकता है जब्त सामान

निगम परिसर बाहर रखे जब्त सामान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. यह सामान यहां से चोरी हो सकता है. इसकी रखवाली नहीं हो रही. इसमें फ्रूट क्रेट, ऑयल कंटेनगर, गैस सिलेंडर, बर्तन सहित कई कीमती आइटम शामिल हैं.

दोबारा कब्जा किया तो केस दर्ज

अतिक्रमण की कार्रवाई में जिस दुकानदार का एक बार चालान हो चुका है, उसे सख्त चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण की कोशिश न करे. नगर निगम के टैक्स सुपरिटेंडेंट धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि ऐसा करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना या व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इसको लेकर जिन व्यापारियों का सामान जब्त किया गया है, उनसे एफिडेविट भी लिया जा रहा है.

निगम बना कबाड़खाना

धूल फांक रहा अतिक्रमण का जनरेटर

फुटपाथ से जब्त कर लाया गया एक दुकानदार का जनरेटर निगम परिसर में धूल फांक रहा है. इसे जब्त किए हुए काफी समय हो गया है, ज्यादा जुर्माने के डर से कोई छुड़वाने नहीं आया.

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टूटी ठेली का जुर्माना 1500 रुपए

अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने एक ठेली तोड़ डाली थी. इसे भी निगम जब्त करके ले आया. अब इसे छुड़ाने के लिए 1500 रुपए का जुर्माना तय है. ऐसे में टूटी ठेली को छुड़वाने कोई क्यों आएगा.

गन्ने की जूसर मशीन खा रही जंग

अभियान के दौरान सड़क पर अवैध तरीके से गन्ने का जूस बेचने वाले की जूसर मशीन भी निगम ने जब्त की थी. एसे यहां रखे करीब एक महीना बीत चुका है, जूसर मशीन खड़ी-खड़ी जंग खा रही है, लेकिन उसे छुड़वाने कोई नहीं आ रहा.

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अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त किए सामान को छुड़वाने के लिए जुर्माना फिक्स किया गया है. जुर्माने के साथ ही व्यापारी को एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए कि वह दोबारा अतिक्रमण नहीं करेगा.

धर्मेश पैन्यूली, टैक्स सुपरिटेंडेंट (लैंड)