इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम और दामाद मुहम्मद सफदर को देश की एक अदालत ने बड़ी रहत दी है। दरअसल, पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार को मिली सजा को निलंबित करते हुए उन्हें रावलपिंडी के अदियाला जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में नवाज के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में सजा मिलने के बाद शरीफ के परिवार ने अपनी केस की अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में की थी। जज ने सभी दलीलों को सुनकर 6 जुलाई को जवाबदेही अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया।

नवाज को हुई थी 10 साल की सजा
बता दें कि रिहाई के साथ अदालत ने शरीफ, मरियम और सफदर को 500,000 रुपये का जमानत बौंड जमा करने का निर्देश दिया गया है। नवाज के भाई शहबाज शरीफ, परवेज राशिद और खुर्रम दास्तगीर सहित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई बड़े नेता अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को पिछले साल जुलाई में पनामा पेपर मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। गौरतलब है कि एहतिसाब (जवाबदेही) अदालत ने पनामा पेपर्स कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मरियम के पति मोहम्मद सफदर को भी एक साल की सजा हुई थी।

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