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PRAYAGRAJ: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न ही हाजिरी माफी अर्जी दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि आठ मार्च मुकर्रर की है।

किया था आचार संहिता का उलंघन

जिला संत रविदास नगर के सुरियांवा थाने में मजिस्ट्रेट अजय विक्रम ने रपट दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक भाजपा प्रत्याशी वीरेन्द्र सिंह मस्त की ग्राम अमोली में चुनावी सभा का आयोजन था। सभा में नितिन गडकरी विलम्ब से पहुंचे। इस बीच चुनावी सभा के लिए मिला वक्त समाप्त हो गया। इसके बाद भी नितिन गडकरी ने सभा को संबोधित किया। आचार संहिता का उल्लघंन पाए जाने पर थाने में रपट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष में पाया कि आरोप पत्र आठ जनवरी 2015 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। किंतु अभियुक्त हाजिर नहीं हुए। डेड पर डेट लगती रही, इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया।

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विजय मिश्रा को मिली जमानत

आचार संहिता उल्लघंन के मामले में भदोही विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी विशेष कोर्ट एमपी एमएलए न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आधार पर्याप्त पाए जाने पर मंजूर कर ली। कोर्ट ने बीस बीस हजार रुपया की दो जमानत व मुचिलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि आठ मार्च मुकर्रर की है। भदोही जिले के गोपीगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की ओर से दर्ज रपट के अनुसार 24 फरवरी 2017 को विधान सभा प्रत्याशी विजय मिश्रा डेढ़ सौ लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये आचार संहिता का उल्लघंन था। प्रत्याशी के पास कोई अनुमति पत्र भी नहीं था।