चिटफंड अधिनियम में संशोधन का निर्णय

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने चिटफंड अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है। मंत्रीमंडल का मानना है कि लोगों को निवेश के लिए व्यवस्थित रास्ता चुनना चाहिए। नये कानून से बिटक्वाइन जैसे क्रिप्टो करेंसी पर भी देश में रोक लग जाएगी।

अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2018

मंत्रीमंडल ने अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस विधेयक से देश में चल रहे अवैध जमा योजनाओं पर लगाम लगेगी। ऐसी योजनाएं चलाने वाले लोग आम जनता की गाढ़ी कमाई मौजूदा वित्तीय नियमों की खामियों फायदा उठाकर हड़प लेते थे।

मिलेंगे इस क्षेत्र में निवेश के मौके

चिट फंड अधिनियम में बदलाव से वित्तीय उत्पादों में लोगों को निवेश के अतिरिक्त मौके मिलेंगे। लोगों की गाढ़ी कमाई को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ऐसे ही कोई आम जनता की कमाई हड़प कर गायब नहीं हो सकेगा। व्यवस्थित स्कीमों में निवेश करने देश और आम जनता दोनों का फायदा होता है।

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