- राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारी अब फ्री में ले सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट

- प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक से अनुमति को किया गया समाप्त

VARANASI : राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी। अब प्राइवेट अस्पतालों में स्टेट गर्वनमेंट के अधीन सेवारत कर्मचारियों को किसी फॉरमैलिटी से पहले फ्री में इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए ट्रीटमेंट की भरपाई स्टेट गर्वनमेंट खुद करेगी। राजकीय कर्मचारियों को अब तक ये सुविधा मिलने के बावजूद उन्हें इलाज से पहले राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अब इस बाध्यता को शासनादेश पर समाप्त कर दिया गया है।

इमरजेंसी केसेज को नहीं पड़ेगा झेलना

गौरतलब है कि राज्य कर्मचारियों को प्राइवेट में इलाज लेने से पहले राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी। ऐसे में इमरजेंसी केसेज के पेशेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं उन्हें प्राइवेट में इलाज कराते हुए अपने घरों से ही रुपए जमा कराने होते थे लेकिन अधीक्षक की अनुमति को खत्म कर देने के बाद से अचानक से बिमारियों या इमरजेंसी के गिरफ्त में आए लोगों को आसानी से ट्रीटमेंट िमल जाएगी।

'राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों को प्राइवेट में इलाज बिना अधीक्षक के अनुमति से आ चुके हैं। पेशेंट्स मुफ्त में ट्रीटमेंट लेने के बाद अब प्रदेश सरकार के पास रीइम्बर्समेंट के लिए बाद में आ सकते हैं.'

- डॉ ऐके मौर्या, एडिशनल सीएमओ