- टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च कर अवैध खनन पर लगाएंगे अंकुश

- हर तरह के खनन की मियाद बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी

- कुल आय का लक्ष्य बढ़ाया, एक परसेंट लगेगा रायल्टी पर सेस

LUCKNOW :

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट में सूबे में नई खनन नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। नौवीं कैबिनेट में हुए इस अहम फैसले में सूबे में अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला भी लिया है। साथ ही हर तरह के खनन की मियाद भी बढ़ा दी गयी है। राज्य सरकार ने खनन से मिलने वाली रॉयल्टी के लक्ष्य में भी इजाफा किया है, साथ ही टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये की पूर्ति के लिए रायल्टी पर एक फीसद सेस लेने का ऐलान भी किया है। खास बात यह है कि नई नीति में अब रवन्ना (ट्रांसपोर्ट परमिट-एमएम 11) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए खास एप विकसित किया गया है जो ऑनलाइन फीस जमा करने पर बार कोड युक्त ट्रांसपोर्ट परमिट जारी कर देगा।

ई-टेंडरिंग से मिलेगा पट्टा

मालूम हो कि राज्य सरकार ने सूबे में बालू, मौरंग के बढ़ते दामों को देखते हुए लघुकालिक खनन पॉलिसी बनाई थी। साथ ही दीर्घकालीन पॉलिसी बनाने का काम जारी था। मंगलवार को दीर्घकालीन पॉलिसी तैयार होने के साथ कैबिनेट द्वारा उसे मंजूरी दे दी गयी। नई पॉलिसी में खनन से राज्य सरकार को होने वाली 1.85 फीसद आय को बढ़ाकर तीन फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही हर तरह के खनन के लिए ई-टेंडरिंग, ई-बिडिंग और ई-ऑक्शन के जरिए ही पट्टा देने का फैसला लिया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सेटेलाइट मैपिंग, जीपीएस, सर्विलांस सिस्टम आदि का इस्तेमाल करेगी। खनन के परिवहन वाहनों की निगरानी जीपीसी के साथ सीसीटीवी से होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए खासी पूंजी की आवश्यकता होगी लिहाजा रॉयल्टी पर एक फीसद का सेस लगाने का निर्णय भी मंत्रियों के समूह ने लिया है। इसके लिए जल्द ही खनन एवं खनिज नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

हर तरह के खनन की मियाद बढ़ी

वहीं प्रमुख सचिव खनन आरपी सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी में हर तरह के खनन और खनिजों के पट्टे की मियाद भी बढ़ा दी गयी है। अब पांच हेक्टेयर से ज्यादा का बालू और मौरंग का खनन करने पर पांच साल का पट्टा दिया जाएगा। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है। इसी तरह पत्थर के खनन का पट्टा लेने के लिए पहले लोग खुद आते थे, अब इसे भी ई-टेंडरिंग के जरिए दिया जाएगा। पहले पत्थर के खनन का पट्टा दस साल के लिए दिया जाता था जिसे बढ़ाकर बीस साल कर दिया गया है। इसमें भी ई-ऑक्शन का विकल्प भी रखा गया है। मियाद बढ़ाने से पत्थर के खनन में अनिश्चितता का माहौल खत्म होगा और लंबी अवधि मिलने से व्यापारियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकेगा। इसी तरह ग्रेनाइट, सिलिका, सैंड इत्यादि खनिजों के खनन के पट्टे की अवधि को बढ़ाकर तीस साल कर दिया गया है।

किसानों को दी राहत

राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दस ट्रॉली मिट्टी का खनन करने के पूर्व निर्धारित नियम को बरकरार रखा है। साथ ही नई व्यवस्था भी शुरू करने का ऐलान किया है जिसमें सरकारी विभाग रॉयल्टी अदा करके मिट्टी की व्यवस्था खुद कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें ठेकेदारों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। दरअसल ठेकेदार विभागों से रायल्टी तो वसूल लेते थे लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करते थे। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि पुराने पट्टाधारकों का रिनीवल नहीं किया जाएगा हालांकि उन्हें ई-ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाने पर कुछ सहूलियत दी जा सकती हैं। साथ ही एप लांच करने से ऑनलाइन रॉयल्टी जमा की जा सकेगी और बार कोड जेनरेटेड एमएम-11 परमिट घर बैठे मिल सकेगा।

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विशेष न्यायालयों की स्थापना

अवैध खनन आदि पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये और सजा की अवधि छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी थी। अब राज्य सरकार विशेष न्यायालय की स्थापना करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट से सलाह भी ली जाएगी। राज्य सरकार ने अवैध खनन करने वाले दबंगों आदि की सूची बनानी भी शुरू कर दी है। साथ ही तमाम डिफॉल्टर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी चालू है। वहीं लघुकालीन खनन नीति के तहत 61 जिलों में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया चालू है।