कोर्ट जाने से पहले जीएसटी काउंसिल को बताएं समस्या

हाईकोर्ट के आदेश पर जीएसटी काउंसिल ने बढ़ाई ट्रान-1 भरने की डेट

ALLAHABAD: जीएसटी में आ रही दिक्कतों को लेकर पूरे देश में व्यापारियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर जीएसटी काउंसिल ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें व्यापारियों, उद्योगपतियों से अपनी समस्याएं बताने के साथ ही सुझाव देने को कहा गया है। ट्रान-1 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर गौर करते हुए जीएसटी काउंसिल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रान-1 फार्म भरने की डेट 30 अप्रैल कर दी है।

27 दिसंबर 2017 थी लास्ट डेट

जीएसटी काउंसिल ने 30 जून 2017 तक के माल का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 27 दिसंबर ट्रान-1 फार्म भरने की लास्ट डेट निर्धारित की थी। जबकि टेक्निकल प्रॉब्लम व जीएसटी पोर्टल काम न करने के कारण बड़ी संख्या में व्यापारी ट्रान-1 फार्म नहीं भर पाए थे। इसकी वजह से व्यापारियों का आईटीसी लटका हुआ था। आईटीसी पाने के लिए कई व्यापारियों ने कोर्ट की शरण ली।

अब 30 अप्रैल तक का मौका

अब जीएसटी काउंसिल ने ट्रान-1 फार्म न भर पाने वाले व्यापारियों को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। अब 30 अप्रैल तक व्यापारी न सिर्फ ट्रान-1 फार्म भर सकेंगे, बल्कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ उठा सकेंगे। यही नहीं व्यापारी जीएसटीआर-3बी भी भर सकेंगे।

दिक्कत हो तो बताएं समाधान होगा

ट्रान-1 फार्म भरने की डेट बढ़ाने के साथ ही जीएसटी काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को दिक्कतों के लिए समस्याएं रखने का सुझाव दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि व्यापारियों व उद्योगपतियों को पोर्टल में दिक्कत आ रही है तो एवीडेंस के साथ अपनी बात रखें। समस्याओं पर विचार करते हुए समाधान किया जाएगा।

टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो व्यापारी अभी तक ट्रान-1 फार्म नहीं भर पाए थे, उन्हें जीएसटी काउंसिल ने राहत दी है। अब वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकेंगे।

राम प्रसाद

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2

व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। ट्रान-1 फार्म भरने की प्रक्रिया बंद होने के कारण हजारों व्यापारियों का आईटीसी फंसा हुआ था। दुबारा पोर्टल खुलने से 30 जून तक के स्टॉक का आईटीसी व्यापारी ले सकेंगे।

संतोष पनामा

संयोजक

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति