अन्य योजनाओं को लाभ न लिया हो
यह योजना रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में ही प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत कहा गया है कि इन जिलों के उन महिलाओं के लिए ही यह योजना प्रभावी रहेगी, जिन्होंने सीएम राहत कोष से एकमुश्त 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त की हो। इसके अलावा महिला की ऐज 18 से लेकर 60 साल तक हो, लेकिन वह महिला सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत किसी अन्य योजना का लाभ न पा रही हो। इसके अलावा वह महिला बीपीएल कैटेगरी में शामिल हो और एनुअल इनकम ग्रामीण इलाकों में 15,976 व शहरी इलाकों में 21,206 रुपए से अधिक न हो। खास बात यह है कि लापता व्यक्ति वापस आता है तो महिला को मिलने वाला अनुदान नहीं मिल पाएगा।