PATNA : अब हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। नियम में बदलाव करते हुए परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस में सहूलियत दी गई है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार अब आठ साल तक कॉमर्शियल वाहनों को वार्षिक फिटनेस से राहत मिलेगी। यह नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

हर साल होती थी जांच

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला के अनुमोदन के बाद परिवहन सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पहले के प्रावधान के अनुसार नए या पुराने वाहनों को दो वर्ष के बाद हर साल फिटनेस लेना पड़ता था। इससे वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके कारण कमर्शियल वाहन मालिकों को ज्यादा परेशानी होती थी।

2 साल के लिए होगा मान्य

नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय दो साल के लिए वाहन को दुरुस्त माना जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब वाहन की उम्र 8 वर्ष न हो जाए। आठ वर्ष के बाद ऐसे वाहनों को हर वर्ष फिटनेस लेना होगा।