- एकेटीयू ने सभी कॉलेजों को जारी किया प्रारूप

- दस अक्टूबर तक देने होंगे अपने सुझाव

LUCKNOW: डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एकेटीयू) ने अपने सम्बद्ध सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों के मैनेजमेंट को अपने यहां सेवा नियमावली और अवकाश नियमावली तय करने का ऑर्डर जारी किया है। लम्बे समय से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजों में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की समान सेवा नियमावली के न होने के कारण एक ओर छात्रों को तरह-तरह की असुविधाओं का सामना पड़ रहा है, वहीं शिक्षकों एवं कर्मचारियों के शोषण के आरोप भी लग रहे थे। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने अपने सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नियमावली तय करने के ऑर्डर जारी किए हैं।

कॉलेजों को भेजने होंगे अपने प्रस्ताव

एकेटीयू के वाइस चांसलर प्रो। विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस सेवा नियमावली के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित सैलरी मिलना सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही इन कॉलेजों में होने वाले विभिन्न स्तरों पर भर्ती नियमों के अनुसार की जा सकेगी। यही नहीं शिक्षकों के उचित समय पर पदोन्नति की राह भी आसान होगी। इसी प्रकार से अवकाश सम्बन्धी नियमावली का भी पालन करना आवश्यक होगा। मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि के कारण संस्थानों में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को भी रोका जा सकेगा। 23 पेज की इस नियमावली को सभी सम्बद्ध संस्थानों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस नियमावली पर 10 अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिनका समावेश अंतिम प्रारूप में किया जायेगा।

सेलेक्शन कमेटी के माध्यम से होगी नियुक्ति

एकेटीयू के भेजे गए नियमावली में कर्मचारियों के छुट्टियों के साथ ही उनके नियुक्ति के क्या नियम होंगे, इस पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एकेटीयू ने सभी कॉलेजों को भेजे गए प्रस्ताव में शिक्षकों व कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने के लिए कहा है। जिसके तहत हर कॉलेज में एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन खुद कॉलेज का चेयरमैन होगा। जबकि इसमें एआईसीटीई के एक मैम्बर को रखना होगा जो प्रोफेसर व प्रिंसिपल पद का हो। साथ ही तीन एक्स्पर्ट बाहर के होंगे। वहीं एक यूनिवर्सिटी का नॉमिनी होगा व एक नॉमिनी कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड का होगा। इसके अलावा सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का चयन एआईसीटीई के नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। इसके अलावा चयनित ही कर्मचारी को सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड एक साल व असिसटेंट प्रोफेसर व दूसरे कैडर के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरीयड दो साल का होगा। वहीं कर्मचारियों की सीनियॉरिटी उनकी नियुक्ति के दिन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के सेवानिवृत की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

कर्मचारियों को मिलेगी सभी तरह की छुट्टियां

इसके अलावा एकेटीयू ने कॉलेजों के प्रस्तावित नियमावली में शिक्षकों व कर्मचारियों को दूसरे सरकारी संस्थानों के तर्ज पर छुट्टियां देने प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत कर्मचारियों को 14 दिन की कैजुअल लीव, 15 दिन की मेडिकल लीव व 20 दिन हाफ सैलरी के साथ मेडिकल लीव देने प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा मैटेनिटी लीव तीन मंथ की मिलेगी जो पूरे सर्विस के दौरान दो बार ही मिलेगी। इसके अलावा शिक्षकों को स्टडी लीव दिया जाएगा। यह लीव पीएचडी करने वाले लोगों को मिलेगा। यह लीव केवल दो साल के लिए मान्य होगा।