PATNA (4 Feb): केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसडी संजय ने हाईकोर्ट को बताया कि एनएच 106 के निर्माण के लिए अब नए सिरे से टेंडर किया होगा। यह कार्य पहले नेशनल हाइवे अथॉरिटी की ओर से आईएलएफएस कंपनी को दिया गया था। लेकिन उससे अब यह करार खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद कहा कि रोड का निर्माण का कार्य किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के नाम पर टेंडर और निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। खंडपीठ के सदस्यों ने दोटूक कहा है कि कोर्ट के आदेश को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य पूरा कराया जाए।

चीफ जस्टिस हैं नाराज

मुख्य न्यायाधीश 3 जनवरी को जब कोर्ट के निरीक्षण के लिए जा रहे थे तो उन्हें मधेपुरा से उदाकिशुनगंज के बीच सफर करते हुए रास्ते में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे काफी नाराज हुए थे और उन्होंने सड़क नहीं बनाए जाने के बारे में सम्बंधित पदाधिकारिओं से जानकारी ली थी। उसके बाद मामले की स्वत: सुनवाई शुरू करते हुए सम्बंधित पक्षों को जवाब देने का निर्देश दिया था। सुनवाई में केन्द्र सरकार के वकील ने बताया कि कार्य महत्वपूर्ण है इसलिए निर्माण का कार्य किसी अन्य एजेंसी से कराया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी।