RANCHI: न्यू ईयर को खास बनाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट व क्लबों में एक से बढ़कर एक ईवेंट्स हुए। लेकिन, एंटरटेनमेंट टैक्स भरने की जरूरत किसी ऑर्गनाइजर ने नहीं समझी। ऐसे ईवेंट्स ऑर्गनाइजर्स पर कॉमर्शिलय टैक्स डिपार्टमेंट की नजर गड़ी हुई है। इस संबंध में ज्वाइंट सेल्स टैक्स कमिश्नर जीके तिवारी ने बताया कि जहां भी न्यू ईयर की पार्टी हुई है और टिकट बेचा गया है, उससे 18 परसेंट जीएसटी वसूला जाएगा। विभाग के अधिकारी इस पर नजर बनाए हैं। इन पर कार्रवाई निश्चित है। जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।

नोटिस भेजेगा विभाग

गौरतलब हो कि 31 नाइट सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए शहर में कई जगहों पर प्रोग्राम हुए। लेकिन, आर्गनाइजर ने कार्मशियल टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन भी नहीं लिया। जबकि विभाग की नजर सभी आर्गनाइजर पर है। ऐसे सभी आर्गनाइजर्स को विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स का 18 परसेंट नहीं दिया, तो उनपर कार्रवाई तय है। इसके पहले तक जो नियम था उसके अनुसार न्यू ईयर की पार्टी डीजे की धुन, कल्चरल प्रोग्राम कराने के लिए सिर्फ परमिशन की जरूरत होती थी, लेकिन अब 18 प्रतिशत जीएसटी भी चुकाना होगा।

टिकट बिक्री पर तय होगा टैक्स (बॉक्स)

ज्वाइंट सेल्स टैक्स कमिशनर जीके तिवारी ने बताया एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए 18 और 28 दो तरह का जीएसटी है। लेकिन पर्सनल पार्टीज और इंटटेनमेंट के लिए 18 परसेंट जीएसटी देना होगा। उन्होने बताया कि आर्गनाइजर को डिटेल्स देना होगा कि कितने लोगों को टिकट सेल किया उस पर ही टैक्स लिया जाएगा। विभाग की भी नजर इस पर बनी हुई है।

सरकार को लगता है घाटा (बॉक्स)

शहर में जितनी भी पार्टी आर्गनाइज होती रही हैं। उसमें कोई भी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेता है। डीजे बजाने के लिए लोग सिर्फ जिला प्रशासन से अनुमति लेते हैं। जबकि कोई भी इंटरटेनमेंट कराने से पहले विभाग से परमिशन लेना होता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इस साल कामर्शियल डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर रखी है।

वर्जन

रांची के क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में जो न्यू ईयर पार्टी ऑर्गनाइज की गई, उन सभी को जितने का टिकट बेचा है, उसपर 18 प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। जो लोग नहीं देंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी।

-जीके तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, रांची