- हाईकोर्ट ने सरकार को चार जनवरी तक जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

NAINITAL: हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण मामले में बर्खास्त किए गए संगीत शिक्षक को फिलहाल राहत देने से इन्कार कर दिया है। साथ ही संगीत शिक्षक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षक की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में एनआइवीएच के संगीत शिक्षक सूचित नारंग की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दरअसल, संस्थान की शिक्षिका की ओर से 18 अगस्त को देहरादून के राजपुर थाने में संगीत शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षक नारंग द्वारा संस्थान के नाबालिग छात्रों का यौन शोषण किया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए नारंग को बर्खास्त कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए थे। संस्थान की छात्राओं ने बाल कल्याण समिति के समक्ष दिए गए बयान में यौन शोषण के आरोप दोहराए थे। इधर, जेल में बंद बर्खास्त संगीत शिक्षक ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद फिलहाल राहत देने से इन्कार कर दिया।