हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन

मुख्य सचिव ने पॉलीथिन प्रयोग करने पर पांच हजार रुपए जुर्माने का दिया आदेश

DEHRADUN:

पॉलिथिन को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्लास्टिक, पॉलीथिन, थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप पर रोक लगा दी गई है। वहीं इनका प्रयोग करने पर मुख्य सचिव एस। रामास्वामी ने पांच हजार जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को पॉलीथिन पर बैन लगाने के सख्त निर्देश दिए है। लेकिन इस आदेश का कहीं कोई पालन होता नहीं दिख रहा है।

धड़ल्ले से हो रहा उपयोग

दून में धड़ल्ले से पॉलीथिन, थर्माकोल का उपयोग किया जा रहा है। जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। जागरूकता अभियान से ही पॉलीथिन पर बैन लगाया जा सकता है। रविवार को दैनिक जागरण-आईनेक्स्ट ने जब जुर्माना आदेश पर कितना अमल हुआ की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही नजर आया। सभी दुकानों पर पॉलीथिन का प्रयोग होता मिला।