राज्य के सचिव ने लिखा पत्र

जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिएसरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य तथा सरकारी कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट पहने आने वालों के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने सभी विभागों के सचिव और सभी विभागाध्यक्ष को इस संबंध में पत्र लिखा है. मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन से सरकारी कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अब शासकीय कार्यालय परिसर में दोपहिया से आने वाले कर्मचारियों और अन्य को बिना हेलमेट के प्रवेश किसी भी हाल में नहीं करने दिया जाएगा. जो व्यक्ित इस आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी.

डीएम का आदेश हुआ हवा हवाई

गौरतलब है कि दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट नियम लागू करने के लिए राज्य सरकार की विफलता के मामले में  याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने गृह विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों को कड़ी फटकार भी लगाई है. हाल ही में भोपाल के कलक्टर निशांत वरवड़े ने बिना हेलमेट के कलेक्ट्रेट में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था,  लेकिन सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों और बाबुओं ने इस नियम को तवज्जो नहीं दी थी, जिससे यह अभियान ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था. राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को हमेशा अपने अनियमित कार्य के लिए जाना जाता रहा है. इसलिए अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्य सचिव के इस नए आदेश का इन पर क्या असर होगा. अब ये सरकारी कर्मचारी ऑफिस हेलमेट पहन कर आएंगे या नहीं.

National News inextlive from India News Desk