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JAMSHEDPUR: अब पॉल्यूशन और फिटनेस सार्टिफिकेट के बिना वाहनों का बीमा नहीं किया जाएगा। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां भी वाहन बीमा नहीं कर सकेगी। जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बीमा का क्लेम कोर्ट द्वारा ही कंपनियों पर दावा कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बिना फिटनेस सार्टिफिकेट बीमा निर्गत नहीं किया जा सकता है।

खुलेंगे पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर

शहर में वाहनों की तुलना में पाल्यूशन टेस्ट सेंटर कम होने से वाहनों के पाल्यूशन सार्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। शहर में पॉल्यूशन सार्टिफिकेट की चेकिंग नहीं होने के कारण भी शहर में गाड़ी चालक बिना फिटनेस और पॉल्यूशन सार्टिफिकेट के ही वाहन दौड़ा रहे हैं। शहर में पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर की संख्या कम होने के चलते राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों पर पाल्यूशन सेंटर खोलने का आदेश दिया था। जिससे लोग आसानी से अपनी गाडि़यों का पॉल्यूशन टेस्ट करवा सकें

प्रदूषण में होगी कमी

शहर के साकची स्थित नाग मोटर ड्राइविंग स्कूल के मालिक ने बताया कि पॉल्यूशन चेकिंग के लिए गाड़ी से निकलने वाला धुआं चेक किया जाता है। गाड़ी में कार्बन मोनो आक्साइड की मात्रा रेटिंग अंक 6.4 से ऊपर होने की दशा में फेल सार्टिफिकेट दिया जाता है। अब फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य करने से वाहनों का कंडीशन अच्छा होगा और शहर में प्रदूषण में कमी आएगी।

प्रदूषण और फिटनेस सार्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा। पाल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने के पीछे सरकार की मंशा लोगों को जागरूक करने की है।

पवन पासवान, मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेस कंपनी, जमशेदपुर