- कैंट एरिया में 18 दुकानों और दो बार में लग जाएंगे ताले

- जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया नोटिस

Meerut : ये शराब पीने वालों के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है। आगामी एक अप्रैल से कैंट क्षेत्र के तमाम मयखानों में ताले दिखाई दे सकते हैं। जहां एक ओर आबकारी डिपार्टमेंट की ओर से ठेकेदार को नोटिस भेजा चुका है। वहीं कैंट बोर्ड की ओर से साफ किया जा चुका है कि किसी को भी एनओसी नहीं दी जाएगी। यहां तक की उन्हें कहीं दूसरी जगह इंतजाम करने को कह दिया है।

सभी अवैध दुकानें

कैंट बोर्ड की मानें तो कैंट के इलाकों में जितनी भी लीकर शॉप हैं, वो सभी अवैध रूप से चल रही हैं। न तो उन्होंने इसके लिए कैंट बोर्ड से एनओसी ली है। और न ही स्टेशन कमांडर से कोई परमीशन ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंट में क्8 लीकर शॉप हैं। जहां से रोल हजारों लीटर शराब बिकती है। साथ लाखों रुपए की कमाई की जाती है। जब इन क्8 दुकानों के ठेकेदार के ऑफिस में बात की गई तो वहां के ऑफिस इंचार्ज ने किसी तरह की डिटेल देने इनकार कर दिया।

कैंट बोर्ड ने लिखा था लेटर

कैंट बोर्ड ने इन लीकर शॉप पर कार्रवाई करने को एक्साइज डिपार्टमेंट लखनऊ, डीएम मेरठ और लोकल आबकारी डिपार्टमेंट को लेटर लिखा था। उन्होंने लेटर में लिखा था कि कैंट के इलाकों में चल रहे लीकर शॉप द्वारा कैंट बोर्ड से न तो कोई एनओसी ली है। साथ ही शराब बेचने को लेकर स्टेशन कमांडर से कोई परमीशन ली है। अन्यथा इन पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही इन लोगों के जिला प्रशासन की ओर जारी किए गए लाइसेंस भी रद किए जाएं। जिसके बाद जिला प्रशासन और आबकारी डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी हुआ है कि एक अप्रैल तक कैंट बोर्ड से एनओसी प्राप्त करें।

कहां-कहां है दुकानें?

कैंट बोर्ड के अनुसार कैंट के अलग-अलग स्थानों पर क्8 दुकानें हैं। जहां खुलेआम लीकर की बिक्री हो रही है। कैंट बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार फ् दुकानें सिटी रेलवे स्टेशन पर, फ् दुकानें बेगमपुल पर, फ् आबूलेन पर, क् बांबे बाजार, क् रजबन, ख् रोडवेज के सामने, फ् लालकुर्ती और ख् दुकानें अन्य जगहों पर हैं। इन दुकानों को कैंट में रीजनल ऑफिस 8 आरए लाइंस में हैं। जिस पर भी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है।

बंद हो जाएंगे दुकानें

कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने मन बना लिया है कि किसी भी दुकान के लिए कोई एनओसी नहीं दी जाएगी। वैसे कैंट बोर्ड इस बारे में कोई ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। दबी जुबान में कैंट बोर्ड का कहना है कि ये तमाम दुकानें इललीगल स्ट्रक्चर पर बनी हुई है। अगर इन्हें कोई एनओसी दी जाती है तो उन स्ट्रक्चर को वैधता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में उन स्ट्रक्चर पर किसी को भी कोई एनओसी नहीं दी जा सकती है।

बार पर भी नकेल

लीकर की दुकानों के साथ-साथ कैंट में मौजूद बारों पर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। कैंट में दो बार हैं। एक बार राजमहल होटल में हैं। दूसरा बार इंडियाना है। जिन्हें बंद कराने की बात चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों ही बार संचालकों ने भी कोई एनओसी नहीं ली है। अगर ये दोनों बार बंद होते हैं तो पब्लिक को भी काफी बड़ा झटका लग सकता है।

ये है नियम

कैंट बोर्ड के नियमों के अनुसार कैंट एक्ट ख्00म् की धारा ख्77 के अंतर्गत कैंट बोर्ड से खाद्य-पेय पदार्थ का लाइसेंस लेना पड़ता है। साथ ही एनओसी भी लेनी पड़ती है। वहीं कैंट एक्ट की धारा ख्8भ्-ख्8म् के अंतर्गत शराब के संबंध में स्टेशन कमांडर से परमीशन लेनी पड़ती है।

बॉक्स

व्हीलर्स क्लब पर कार्रवाई क्यों नहीं?

बार के संबंध में बात की जाए तो फ्क् जनवरी ख्0क्ब् को कैंट बोर्ड के मेंबर जगमोहन शाकाल ने मुद्दा उठाया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि व्हीलर्स क्लब में अवैध रूप बार चलाए जाने को लेकर कैंट बोर्ड कारवाई क्यों नहीं कर रहा है? जबकि कैंट बोर्ड से व्हीलर्स क्लब द्वारा कोई एनओसी नहीं ली गई है।

वर्जन

हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा और काम बाकी है। इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस बारे में वो काम पूरा होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे।

- डॉ। डीएन यादव, सीईओ, कैंट बोर्ड

हमें इस बारे में आबकारी डिपार्टमेंट की ओर से कैंट बोर्ड से एनओसी लेने का नोटिस प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारी ओर से ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है।

संदीप छाबड़ा, ऑफिस इंचार्ज, एक्युरेट ब्रेवरेज प्रा। लि., आरए लाइंस