- पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग में डीएम ने जारी की इम्पॉर्टेट गाइडलाइंस

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KANPUR : लोकसभा चुनाव तक नेताजी पार्टी या मैरिज फंक्शन के नाम पर गिफ्ट नहीं दे सकेंगे। ना ही अब ग्रुप में गिफ्ट्स ही डिस्ट्रिब्यूट किये जा सकते हैं। ऐसा करना आचार-संहिता उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जाएगी।

पॉलिटिकल पार्टीज संग मीटिंग

डीएम डॉ। रोशन जैकब ने कलक्ट्रेट सभागार में पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ मीटिंग में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर म् बाई ब् का बैनर ही लगाया जा सकता है। मगर, उससे पहले ओनर की परमीशन लेनी होगी। रजिस्टर्ड नेशनल व मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन तक स्टार प्रचारकों की पूरी डिटेल यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए। स्टार प्रचारकों के आने पर जनसभा-रैली का खर्चा एकसमान रेशियों में आधा-आधा पार्टी व प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। वीडियो सर्विलांस टीम आयोजन की हर गतिविधि गाडि़यों, प्रचार सामग्री, संसाधनों आदि को कैप्चर करेगी, जिससे संबंधित प्रत्याशी के फोल्डर में शामिल करते हुए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

जनसम्पर्क कार्यक्रम की सूचना

प्रत्याशियों से जनसम्पर्क कार्यक्रम से पहले परमीशन लेने को भी कहा गया है। रैली में आने वाले वाहनों (कॉमर्शियल) तथा जिन वाहनों में झंडा-बैनर आदि लगा होगा, उसे भी प्रत्याशियों के खर्च में शामिल किया जाएगा। नामांकन के बाद सभी को अलग बैंक एकाउंट भी खोलना होगा। वीवीआईपी विजिट के दौरान होने वाले खर्चो व बैरीकेटिंग आदि की जानकारी भी इलेक्शन ऑफिस व आरओ को मुहैया कराना अनिवार्य है। इस दौरान एसीएम-एडीएम को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र के सभी थानों के सीओ-एसओ के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही, निरस्त लाइसेंसों के शस्त्र जमा करने, छापेमारी आदि को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने को कहा गया। डेली चेकिंग में पकड़े गए कैश, शस्त्र अनुचित सामग्री और सीजर आदि की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया।