अभी यात्रियों के लिए मुआवजा

50 हजार तक घायल होने पर

2.5 लाख अंग भंग होने पर

5 लाख रुपए मौत होने पर

- परिवहन निगम अभी दुर्घटना पर सिर्फ पैसेंजर्स को ही देता है मुआवजा

- अब ऐसे लोगों को भी मुआवजा देने की तैयारी जो बसों से टकराकर घायल होते हैं या मर जाते हैं

sanjeev.pandey@inext.co.in

LUCKNOW: अब अगर रोडवेज की बस से टकराकर कोई राहगीर घायल होता है या उसकी मौत हो जाती है तो परिवहन निगम उसे भी मुआवजा देगा. अभी तक निगम की ओर से सिर्फ उन्हें ही मुआवजा दिया जाता है जो बस में सवार होते हैं.

बन रही कार्ययोजना

विभागीय अधिकारियों के अनुसार रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को घायल होने पर 50 हजार तक, अंग-भंग होने पर 2 लाख 50 हजार और मृत्यु हो जाने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है. उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है कि जो बस की चपेट में आकर मरते या घायल होते हैं. अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है. इसके लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है.

बैठक में रखी जाएगी बात

कार्य योजना में ऐसे लोगों को मुआवजा देने की बात है जो रोडवेज बसों से टकराकर हादसे का शिकार हो जाते हैं. इसके लिए रोडवेज के अधिकारियों से सहमति मांगी गई है. इस योजना में घायलों को 20 हजार, मृतक के परिजनों को 50 हजार से 1 लाख रुपए तक देने की बात है. इस धनराशि में बोर्ड की बैठक में इजाफा भी किया जा सकता है.

कोट

एक्सीडेंट के दौरान गैर यात्री को भी मुआवजा देने की तैयारी है. अभी तक सिर्फ पैसेंजर्स को ही मुआवजा मिलता रहा है.

राजेश वर्मा, मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन

परिवहन निगम

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1 लाख यात्री रोज करते सफर

दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों के लिए रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है. परिवहन निगम की 9000 और अनुबंधित 3000 बसों का संचालन हो रहा है. लखनऊ में रोजाना इन बसों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या एक लाख से अधिक है.

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हर साल बढ़ रहे हादसे

रोडवेज बसों से होने वाले हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है. ड्राइवरों की लापरवाही और बसों की खराब मेंटीनेंस इसका कारण हैं.

वित्तीय वर्ष हादसे मृतक घायल

2013-14 777 451 999

2014-15 738 392 867

2015-16 630 409 758

2016-17 644 403 704

2017-18 854 544 965