- पेड़ कटान के पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने 27 जनवरी 2016 को कोर्ट में तलब होने के दिए आदेश

DEHRADUN: पेड़ कटान के पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को ख्7 जनवरी ख्0क्म् को कोर्ट में तलब होने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले वर्ष ख्0क्फ् में कोर्ट ने उन्हें तलब किया था, लेकिन इसके विरूद्ध उन्होंने अपर सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। जिसके बाद अपर सत्र न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब होने के निर्देश दिए थे।

अवैध रूप से भूमि कब्जा करने के साथ ही पेड़ कटान का आरोप

पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर रिजर्व फारेस्ट में अवैध रूप से भूमि कब्जा करने के साथ ही पेड़ कटान का आरोप है। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद सीजेएम कोर्ट ने ख्म् जून ख्0क्फ् को उन्हें कोर्ट में तलब किए जाने के आदेश पारित किए थे। जिसके विरूद्ध उन्होंने अपर सत्र न्यायालय चतुर्थ में अपील की थी। चूंकि इस आदेश में जो धाराएं लगाई गई थी वह किस अधिनियम की है, यह नहीं दर्शाया गया था, इसलिए अपर सत्र न्यायालय ने सीजेएम कार्यालय के आदेश को निरस्त कर विधि अनुसार तलब के आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में विगत नौ दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई थी। जिसमें परिवादी के वकील जेडी जैन ने तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियुक्त के द्वारा घटनास्थल से पेड़ों का कटान कराया गया। उन्होंने कहा कि विवेचना में यह साफ हो चुका है कि जहां से पेड़ों का कटान हुआ वह भूमि अभियुक्त द्वारा बेनामा क्रय की गई। परिवादी के तर्को को सुनने के बाद सीजेएम विवेक द्विवेदी की अदालत ने उन्हें तलब करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने उन्हें ख्7 जनवरी ख्0क्7 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।