- जिले की 480 संस्थाओं का नाम भी शामिल

- 63 संस्थाओं पर 7ए की कार्रवाई के लिए हो रही जांच

- लगेगा जुर्माना, होगी कार्रवाई, दर्ज हो सकती है एफआईआर

GORAKHPUR: कर्मचारियों से काम कराने के बावजूद जोन की 900 नियोक्ता संस्थाओं ने उनका पीएफ ही नहीं जमा किया है। 12 जिलों की इन संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। साथ ही इनमें से 63 संस्थाओं के दस्तावेजों की जांच धारा 7ए के तहत की जा रही है। कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटने के बावजूद खुद का अंश नहीं जमा करने वाली संस्थाओं में नगर निगम, बेसिक शिक्षा कार्यालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं।

शहर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में दर्ज जोन की 3000 नियोक्ता संस्थाओं में से 900 को नोटिस जारी किया गया है। इनमें जिले की तकरीबन 1600 संस्थाओं में से 480 भी शामिल हैं। ईपीएफओ कार्यालय ने संस्थाओं से पूछा है कि पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों का हिस्सा लेने के बाद भी उन्होंने अपना हिस्सा क्यों नहीं जमा किया है। साथ ही इन संस्थाओं पर कुल 1.5 लाख कर्मचारियों का पीएफ रजिस्ट्रेशन न कराने की जांच भी ईपीएफओ कार्यालय की ओर से चल रही है। किसी महीने का पीएफ संस्था को अगले महीने के 15 तारीख से पहले जमा करना होता है। इन संस्थाओं में 63 के दस्तावेजों की धारा 7ए के तहत जांच की जा रही है। जांच के बाद इन संस्थाओं पर बकाया अंशदान को ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

दर्ज हो सकती है एफआईआर

प्राथमिक स्तर पर 900 संस्थाओं को तय समय पर पीएफ अंशदान नहीं जमा करने का दोषी पाया गया है। संस्थाओं के जवाब मिलने के बाद उन पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिनके जवाब से ईपीएफओ संतुष्ट नहीं होगा उनके दस्तावेजों की जांच धारा 7ए के तहत कार्रवाई कर नियोक्ता के हिस्से का अंशदान और उसके ब्याज की गणना कर जुर्माने की रकम तय की जाएगी। इसके बाद धारा 14बी और 7 क्यू के अनुसार कार्रवाई की जाती है। रकम नहीं जमा करने पर संबंधित अधिकारी के ऊपर ईपीएफओ एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है।

जमा करना होगा ईपीएफओ अंशदान

जिन संस्थाओं में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को खुद को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किसी भी संस्था में काम करने वाले वह कर्मचारी जिनका वेतन 15 हजार से अधिक होता है उनका पीएफ कटना जरूरी होता है। यदि पीएफ नहीं काटा जाता है तो ईपीएफओ नोटिस जारी कर संस्था को ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकती है।

फैक्ट फाइल

- जोन में 3000 संस्थाएं ईपीएफओ कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं।

- कुल एक लाख कर्मचारियों का खुला है पीएफ खाता

- ईपीएफओ कार्यालय के नियमानुसार पीएफ के दायरे में जोन के 2.5 लाख कर्मचारी

-15 हजार वेतन पाने वालों का पीएफ जमा करना है जरूरी

- 63 संस्थाओं के खिलाफ चल रही है धारा 7ए के तहत जांच

वर्जन

जिन संस्थाओं ने अपने हिस्से का अंशदान कर्मचारियों के पीएफ खाते में नहीं जमा कराया है उन्हें नोटिस जारी की गई है। दोषी संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- विक्की शरण, सहायक भविष्य निधि आयुक्त