कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों पर भी

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग (मेनटेनेंस ऑफ  रिकॉड्र्स) रूल्स, 2005 में संशोधन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर इंडीविजुअल्स, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्मों के लिए पैन या फॉर्म-60 केसाथ आधार कोट करना अनिवार्य बनाया गया है। यह नियम पर्सनल अकाउंट्स के साथ ही कंपनियों व पार्टनरशिप फर्मों पर भी लागू होगा।

आंशिक राहत

इससे पहले सीबीडीटी ने साफ कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ  उन लोगों को ही 'आंशिक राहतÓ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है

ये बदलाव भी अहम

- सरकार ने ऐसे (छोटे) अकाउंट्स के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं, जिन्हें केवाईसी के बगैर खोला जा सकता है।

- ऐसे अकाउंट्स के लिए नई व्यवस्था यह रहेगी कि इनमें 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं किए जा सकेंगे।

- ऐसे अकाउंट्स केवल उन्हीं शाखाओं में खोले जा सकते हैं, जहां कोर बैंकिंग की सुविधा हैं।

- ऐसे अकाउंट्स 12 महीने के लिए होंगे और खाताधारक को बताना होगा कि उसने जरूरी दस्तावेज के लिए आवेदन कर दिया है।

- इन अकाउंट्स पर खासतौर पर नजर रखी जाएगी कि कहीं इनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गलत उपयोग तो नहीं हो रहा।

नया अकाउंट खुलवाने के लिए देने होंगे ये डॉक्युमेंट

- एड्रेस प्रूफ

- आईडी प्रूफ

- आधार आधार एनरोलमेंट का प्रूफ

- पैनकार्ड

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