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क्कन्ञ्जहृन्: दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की खबर का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हमने में 25 जुलाई को खबर प्रकाशित कर बताया था कि शहर के मैरिज गार्डन बिना अनुमति के चल रहे हैं साथ ही कचरा फै ला रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार विभागों ने ऐसे मैरिज गार्डन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब होटल, मैरिज हॉल और समारोह स्थलों के मालिक सतर्क हो जाएं क्योंकि अगर उन्होंने अब शहर में गंदगी फैलाया तो उन पर जुर्माना ठोका जाएगा। इसके साथ ही उनके कारोबार पर ताला भी लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड और नगर निगम ने एकसाथ कार्रवाई का फैसला लिया है।

खुले में फेंक देते हैं कचरा

शहर में पांच हजार से अधिक होटल, दो हजार से अधिक मैरीज हॉल संचालित हैं। भारी संख्या में रेस्टोरेंट भी हैं। लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अनगिनत समारोहों का आयोजन होता है जिसमें खाने-पीने का दौर घंटों चलता रहता है। इस दौरान व्यंजनों से निकलने वाला कचरा और उनके बचे हुए हिस्से को लापरवाही पूर्वक इधर-उधर फेंक दिया जाता है।

हर होटल, मैरिज गार्डन संचालकों को कंपोस्टिंग मशीन और प्रोसेसिंग यूनिट रखना चाहिए। दोषी पाए जाने पर एक हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना वसूल होगा।

-विशाल आनंद, अपर नगर आयुक्त नगर निगम पटना

होटल भारी मात्रा में खाद्य सामग्री को खुले में सड़क किनारे डाल दिए जाते हैं। ऐसे मैरिज गार्डन, समारोह स्थल और होटल को चिन्हित करते हुए उनके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

-डॉ। अशोक कुमार घोष, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड