- हर मंथ तीसरे और पहले शनिवार को फुल डे वर्क होगा

- छुट्टी के नए प्रावधान सितंबर से लागू, अधिसूचना जारी

PATNA: सभी सरकारी बैंकों में हर मंथ दूसरे व चौथे शनिवार को छुट्टी रहेगी। पहले और तीसरे शनिवार को फुल डे यानी पूरे दिन कामकाज होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए प्रावधान सितंबर से लागू होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन व अन्य बैंक संगठन यह मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि जब कई केन्द्रीय संस्थानों में शनिवार को ऑफिस बंद रहते हैं, इसलिए बैंक में भी इसे लागू किया जाए। बिहार प्रदेश कर्मचारी संघ के नेता संजय तिवारी ने कहा कि हमें खुशी है कि यह प्रावधान लागू किया गया है। इससे कस्टमर्स को भी लाभ है कि हर मंथ पहले और तीसरे शनिवार को फूलटाइम होने से बचे काम सेकेंड हॉफ के बाद भी निपटाने में हेल्प होगी।

हाफ डे की संकल्पना समाप्त

अब तक बैंक में हर शनिवार को हॉफ डे काम होता था जो बीते कल की बात हो जाएगी, क्योंकि बैंकों में अब हर मंथ जहां दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहेगी वहीं तीसरे और पहले शनिवार को फुल डे वर्क होगा। ज्ञात हो कि यदि एक मंथ में पांच शनिवार आता है तो उस दिन पूरे दिन काम होगा। संघ का दावा है कि नए प्रावधान को प्राइवेट बैंक भी लागू करेंगे। इससे देशभर के करीब दस लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।

ख्0क्ख् से की जा रही थी मांग

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मेंबर व स्टेट बैंक ऑफिसर्स यूनियन के महासचिव विजय कुमार ने बताया कि बैंक में यह प्रावधान लागू करने की मांग सबसे पहले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से ही नवंबर ख्0क्ख् में की गई थी। जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीनियर मेंबर ने तय किया कि बैंकों के पांच दिन के प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा लेकिन हॉफ डे की संकल्पना को समाप्त कर दी जाएगी। अंतत: वित्त मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना लागू करने से पहले मुंबई में ख्फ् फरवरी, ख्0क्भ् को इंडियन बैंक एसोसिएशन के बैनर तले बैंकों के मैनेजमेंट के रिपर्जेटेटिव और वर्कमैन यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग में भी यह निर्णय लिया गया था।