शासन ने बदली पॉलिसी, राज्य आपदा कोष करेगा मुआवजे का भुगतान

सीएम योगी के फरमान के बाद नाव पलटने से हुई मृत्यु पर भी मिलेंगे 4 लाख

Meerut। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौत को राज्य में आपदा घोषित किया है। अब सांप के काटने से होने वाली मौत पर पीडि़त के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही नाव पलटने से हुई मौत को भी आपदा में शामिल करते हुए मुआवजे की धनराशि को 4 लाख कर दिया गया। सीएम के फरमान को जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों में सर्कुलेट कर ि1दया है।

जरा समझ लें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला बाराबंकी जनपद के तराई क्षेत्र में आई बाढ़ के हवाई सर्वेक्षण के बाद लिया।

सांप के काटने पर मृत्यु के बाद अब तक परिजनों को मिलता था 50 हजार रुपये, अब मिलेगा 4 लाख।

जिला अस्पताल और सीएचसी में सांप के काटने की वैक्सीन रखी जाएगी।

नाव से डूबकर मौत पर अब तक सरकार देती थी 1 लाख, अब देगी 4 लाख का मुआवजा।

सूबे के सभी जनपदों में लागू हुआ प्रावधान।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आपदा नियमावली में परिवर्तन को लागू कर दिया गया है। खासकर हस्तिनापुर क्षेत्र में एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया है।

आनंद कुमार शुक्ला, एडीएम फाइनेंस, मेरठ