अब लगेगा लड़कियों पर भी जुर्माना

दिल्ली पुलिस 10 सितंबर से दो पहिया वाहनों पर पहली और दूसरी सवारी के रूप में बैठने वाली महिलाओं के लिए हैल्मेट पहनना जरूरी कर सकती है. इसके साथ ही हैल्मेट ना पहनने वाली महिलाओं पर जुमार्ना लगाने का प्रावधान होगा. इस बारे में जॉइंट कमिश्नर(यातायात) अनिल शुक्ला ने बताया कि दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं से अपील की जाती है कि आगे से वे हैल्मेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं.

सिख महिलाओं को मिली है छूट

इस नई मुहिम में दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सिख समुदाय की महिलाओं को छूट प्रदान की है. गौरतलब है कि सिख धर्म को मानने वाली महिलाएं अपने सिर पर टर्बन बना कर चलती हैं. इस वजह से हैल्मेट पहनने में दिक्कत होने की उम्मीद है.

हैल्मेट है सुरक्षा के लिए

इस बारे में बताते हुए जॉइंट कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों को हैल्मेट उनकी सुरक्षा के लिहाज से पहनने चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि हैल्मेट हाई क्वालिटी के हों ताकि वे जरूरत के वक्त आपकी सुरक्षा कर सकें. इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस बारे में पिछली 28 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

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