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PATNA : वाहन चलाने वाले वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि, बिहार से बाहर रह कर भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण संबंधित आरटीओ ऑफिस में करा सकते हैं. इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के सभी डीटीओ और आरटीओ को सूचित कर दिया है. दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की इस रिपोर्ट में पढि़ए परिवहन मंत्रालय की इस पहल से क्या होगा फायदा.

ऑनलाइन होगा आवेदन

लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ ही लाइसेंस पर दर्ज पते को बदलने के लिए संबंधित डीटीओ कार्यालय से एनओसी की आवश्यता नहीं होगी और डीएल पर दर्ज पता भी आसानी से बदल जाएगा. राज्य बदलने की स्थिति में डीएल पर पता परिवर्तन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद ही पता बदलेगा. ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले ऐसे लोगों का फायदा होगा जो अपने शहर से बाहर रह रहे है और उनका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है.

स्मार्ट कार्ड धारकों को लाभ

बिहार सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पता परिवर्तन का लाभ स्मार्ट कार्ड लाइसेंस धारकों को मिलेगा. क्योंकि इस कार्ड का ब्योरा नेशनल रजिस्टर्ड में दर्ज रहता है. कागज पर बनाए गए लाइसेंस धारकों को अभी इंतजार करना होगा. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लाइसेंस धारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए इंतजार करना होगा.