-डीएल के आवेदन में फार्म में हुआ बदलाव

-अप्रैल से लागू कर दी गई नई व्यवस्था

GORAKHPUR: आरटीओ में अलग-अलग कामों के लिए विभिन्न प्रकार के फार्म भरने से निजात मिल गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आवेदन के फार्म में बदलाव कर दिया है। आनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को एक ही फार्म में सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके संबंध में आवेदक पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं। आरटीओ प्रशासन ने बताया कि पब्लिक के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

भरने पड़ते थे अलग-अलग फार्म

आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, रिन्युअल कराने, परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। लर्निग लाइसेंस के लिए अभी तक फार्म दो और एक भरने की सुविधा थी। इसमें छह पेज में सारी जानकारी देनी पड़ती थी। इसके अलावा परमानेंट लाइसेंस के आवेदन में फार्म नंबर चार भरे जाने का नियम था। इसमें चार पेज में आवेदक का विवरण दिया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था में यह तामझाम खत्म हो गया है। आवेदकों को सिर्फ फॉर्म नंबर दो भरकर आवेदन करना होगा। आरटीओ की वेबसाइट पर आवेदन के दौरान लोग इस फार्म को डाउनलोड कर सकेंगे। आरटीओ से जुड़े लोगों का कहना कि इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ आफलाइन नहीं मिल सकेगा।

वर्जन

परिवहन विभाग की साइट को अपडेट किया गया है। इसकी सुविधा का लाभ अभ्यर्थी उठा सकेंगे। आनलाइन आवेदन के दौरान फार्म नंबर दो पर कालमवाइज डिटेल अपडेट करनी होगी।

एसआर पाल, एआरटीओ प्रशासन