आई इम्पैक्ट-

- शहर में वाहनों के कारण हो रहा है 25 फीसदी प्रदूषण

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर परिवहन कार्यालय ने भेजा पत्र

- सिटी में पांच पेट्रोलियम कंपनियों के हैं 63 पेट्रोल पंप

पेट्रोल पंप पर होगी सहूलियत
पेट्रोलियम कंपनियां वाहनों से निकलने वाले धूएं की जांच के लिए पीयूसी मशीन सहित स्मोक यूनिट स्थापित करेंगी। हालांकि, केंद्र खोलने के लिए थर्ड पार्टी को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से वाहन मालिकों को सुविधा होगी और इससे प्रदूषण नियंत्रण करने में सहूलियत होगी। वर्तमान में जिले के सभी क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों के लगभग 63 पेट्रोल पंप संचालित है। जहां दो पहिया और चार पहिया वाहन मालिक ईंधन के रूप में पेट्रोल व डीजल खरीदते हैं।

सभी पेट्रोलियम कंपनियों को िलखा गया पत्र
पेट्रोल पंपों पर केंद्रों को लाइसेंस देने में आ रही परेशानियों को देखते हुए रच्च्य परिवहन आयुक्त द्वारा सभी पेट्रोलियम कंपनियों को पत्र लिखा गया है और उनको निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके जांच केंद्र शुरू करें।

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश
वाहनों के कारण शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना का आदेश दिया है। इसी आदेश के क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने सभी पंपों पर प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है। यह निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ है। अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है और इसकी कड़ी मॉनिटरिंग कर रहा है।

रांची में पांच कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं
रांची जिले में पांच कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं। तीन कंपनियां सरकारी और दो निजी हैं। इसमें इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अलावा भारत पेट्रोलियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जबकि एसार और रिलायंस निजी क्षेत्र की कंपनी है।

इसलिए जरूरी है जांच केंद्र
रांची में हर दिन प्रदूषण का लेबल बढ़ रहा है। शहरों में कुल प्रदूषण का एक चौथाई यानी 25 फीसदी प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। रच्च्य सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही 15 साल से पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगा चुकी है।

क्या कहते हैं अफसर
राजधानी में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी मशीन लगाने का आदेश परिवहन विभाग ने दिया है। जिला परिवहन कार्यालय से सभी पेट्रोल पंप को लाइसेंस लेने के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले लाइसेंस लेने के लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं। विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि हर पेट्रोल पंप पर केंद्र खोलना अनिवार्य है।

नागेंद्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची